खजराना के मारुति मंदिर जमीन के साथ शहरी सीलिंग की जमीन पर भी बन गए मकान, प्रशासन ने कार्रवाई के लिए लिखे पत्र, कल होगा बड़ा रिमूवल
इंदौर। खजराना क्षेत्र में देव स्थान, यानी मंदिर के नाम पर दर्ज सर्वे नम्बर 532/1470 और 532/1471 की जमीन पर पिछले कुछ समय से अवैध कब्जे हो गए। यहां तक कि शराब की दुकान के साथ-साथ कांच की फैक्ट्री और अन्य दुकानें खुल गईं और एक-दो मकान भी बनने लगे। राजस्व रिकॉर्ड में उक्त जमीन मारुति मंदिर व्यवस्थापक कलेक्टर के नाम पर दर्ज है। तहसीलदार जूनी इंदौर ने इस पूरे मामले की जांच कर 7 अतिक्रामकों को बेदखली नोटिस जारी किए। साथ में हजार-हजार रुपए का अर्थदंड भी आरोपित किया। इसके साथ ही खजराना की 442/1 शहरी सीलिंग की जमीन पर भी अवैध कब्जे और निर्माण हो गए, जिसके चलते ताज नगर, बड़ला, तमन्ना कॉलोनी, लक्ष्मीबाग, सिकंदराबाद और सुपर पैलेस कॉलोनी खजराना के 7 लोगों को बेदखली नोटिस जारी किए गए। अब जल्द ही प्रशासन ये अवैध कब्जे हटाएगा।
कलेक्टर डॉ. इलैया राजा टी के संज्ञान में पिछले दिनों यह तथ्य आया कि खजराना स्थित मंदिर की जमीन पर अवैध शराब दुकान के साथ अन्य कब्जे हो गए हैं। उन्होंने जूनी इंदौर एसडीएम घनश्याम धनगर को इस मामले की जांच करने के निर्देश दिए और अतिक्रामकों को नोटिस भी थमाए गए। दो दिन पूर्व तहसीलदार जूनी इंदौर ने भू-राजस्व संहिता की धारा 248 के तहत विस्तृत आदेश जारी किया। मौके पर 5 हजार स्क्वेयर फीट में अवैध शराब की दुकान काबिज है, जिस पर प्रियंका पति अनूप जैन, इसी तरह अन्य अतिक्रामकों में शामिल सूर्यकुमार हसमत राज, गोपाल सुकलाल मांडरे, शैलेंद्र बसंत जोशी, सुरेश हीरालाल अगलानी, राजेंद्र घोलप और सावन लोकेश को ये नोटिस जारी किए हैं, जिनके पास लगभग 33 हजार स्क्वेयर फीट जमीन अवैध रूप से मौजूद है, जिस पर शराब दुकान के अलावा कांच की फैक्ट्री, निर्माणाधीन मकान मौके पर पाए गए। तीन दिन में बेदखली आदेश पर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए। साथ ही नगर निगम और पुलिस महकमे को भी पत्र लिखकर होने वाले रिमूवल के लिए बल उपलब्ध कराने को कहा है। एसडीएम जूनी इंदौर धनगर ने कहा कि एक-दो दिन में ही उक्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस उपायुक्त झोन-2 को भी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जूनी इंदौर की ओर से 20 दिसंबर, यानी कल पुलिस बल मय महिला बल के उपलब्ध कराने को कहा गया है। इसी तरह एक अन्य मामला भी खजराना का ही है। यहां सर्वे नम्बर 442/1 की ढ़ाई एकड़ से अधिक शहरी सीलिंग के नाम पर दर्ज जमीन पर अवैध मकान निर्मित किए जा रहे हैं। इस मामले में अजहर पठान निवासी सुपर पैलेस कॉलोनी खजराना, सफदर पिता गुलाम मोहम्मद सिकंदराबाद, मोहम्मद भाई तमन्ना कालोनी, शेख सुलेमान लक्ष्मीबाग कालोनी और आरिफ पिता नजीर ताज नगर, सलीम ईशाक पटेल बड़ला कालोनी के अलावा परवीन पति लियाकत ताज नगर को भी बेदखली के नोटिस जारी किए गए हैं। इस अतिक्रमण को तो आज हटाने के लिए पुलिस बल भी मांगा गया है। तहसीलदार जूनी इंदौर ने 11 दिसंबर को ही इन 7 अतिक्रामकों को धारा 248 के तहत नोटिस जारी कर दिए थे। अवैध भूखंड काटकर बेच दिए, जिन पर अब मकान बनाए जा रहे हैं। इसी तरह मारुति मंदिर की 40 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की रोबोट चौराहा के पास स्थित बेशकीमती जमीन को भी अवैध कब्जे से मुक्त कराया जाएगा। कलेक्टर डॉ. इलैया राजा टी के मुताबिक जल्द ही इसी तरह सरकारी जमीनों पर हुए अवैध कब्जों, निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जा रही है।
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