इंदौर। नगर निगम (Municipal council) जहां बायपास (Baypass) के अवैध निर्माणों illegal constructions) के साथ सडक़ चौड़ीकरण में बाधक निर्माणों को हटाने में जुटा है, वहीं शासन के निर्देश पर 30 फीसदी तक अवैध निर्माण की कम्पाउंडिंग (compounding) भी की जाना है। पिछले दिनों निगम ने सभी 19 झोनों पर शिविर लगाकर कम्पाउंडिंग (compounding) के लिए आवेदन बुलवाए थे, जिसमें लगभग 240 आवेदन प्राप्त हुए। कुछ तो निगम (Nigam) ने खारिज कर दिए। 5 हजार स्क्वेयर फीट से बड़ी सम्पत्तियों के अवैध निर्माण जीआईएस सर्वे से चिह्नित होंगे।
योजना 140 स्थित जोर्डियक मॉल सहित कुछ कम्पाउंडिंग के आवेदन निगम ने इसलिए खारिज कर दिए, क्योंकि पार्किंग के साथ फ्रंट एमओएस में अवैध निर्माण किया गया, जिसकी कम्पाउंडिंग नियमों के मुताबिक संभव नहीं है। ऐसे भवन मालिकों को निगम ने कहा है कि पार्किंग और एमओएस (MOS)के निर्माण हटाकर फिर कम्पाउंडिंग के आवेदन करें।
निगमायुक्त प्रतिभा पाल ने सभी झोन के भवन अधिकारी, भवन निरीक्षकों से लेकर दरोगाओं की बैठक ली, जिसमें अवैध निर्माणों को चिह्नित करने और कम्पाउंडिंग योग्य प्रकरणों के निराकरण के निर्देश भी दिए। कम्पाउंडिंग के आवेदन चूंकि शहर में हुए अवैध निर्माणों की संख्या में कम मिले हैं, लिहाजा आयुक्त ने 31 अक्टूबर तक प्रत्येक झोन में कम से कम 50 अतिरिक्त कम्पाउंडिंग के आवेदन लेने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं 5 हजार स्क्वेयर फीट से बड़ी सम्पत्तियों की सूची बनाकर जीआईएस सर्वे कर अतिरिक्त निर्माणों को चिह्नित कर कार्रवाई करने और फायर एनओसी के लम्बित प्रकरणों को शून्य करने के साथ ही नवीन आवेदन भी सभी झोन पर लिए जाएंगे। फायर एनओसी से संबंधित मॉड्यूल को भोपाल संचालनालय ऑफिस से सम्पर्क कर अपडेट भी करवाएंगे।
©2024 Agnibaan , All Rights Reserved