• img-fluid

    पड़ोसी ने किया डिफॉल्‍ट तो आपको नहीं मिलेगा लोन! वित्‍तमंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया जवाब

  • August 05, 2024

    नई दिल्‍ली: अगर आपके पड़ोसी ने कर्ज लेकर बैंकों को पैसा नहीं लौटाया और डिफॉल्‍ट कर गया तो बैंक आपको भी लोन देने से इंकार कर सकते हैं. कम से कम संसद में उठे एक मुद्दे से तो यही लगता है. विपक्ष न इस बारे में संसद में मुद्दा उठाया तो इस पर वित्‍तमंत्री निर्मला सीतारमण को भी जवाब देना पड़ा. अगर आपके साथ ऐसा मामला सामने आता है तो इसकी शिकायत किसे और कहां कर सकते हैं.

    इंडियन नेशनल कांग्रेस सोलापुर के सांसद प्रणीति सुशीलकुमार शिंदे ने संसद में एक मामला उठाया. इसमें उन्‍होंने कहा, ‘कई सारे गांवों को नेशनल बैंकों ने अडॉप्ट किया होता है. लेकिन उसी गांव में अगर 2-3 डिफॉल्टर हो जाते हैं तो पूरे गांव को उसकी कीमत चुकानी पड़ती है. बैंक गांव के बाकी लोगों को लोन देने से इनकार कर देते हैं, जिसमें किसान, और युवा भी शामिल होते हैं. अगर DM के पास शिकायत करें तो वह कहते हैं कि यह मेरे नियंत्रण में नहीं है. यह आरबीआई के कंट्रोल में है. ऐसे में बहुत सारे गांवों के लोगों को मुद्रा लोन नहीं मिल पाता है. तो क्या इस पर कुछ किया जाएगा?


    विपक्ष के सवाल पर वित्‍तमंत्री ने बैंकों का पक्ष रखा. उन्‍होंने कहा, यह मामला बैंकों के काम करने के तरीके में फिट नहीं बैठता. लेकिन, यदि ऐसा किसी एरिया में हो रहा है तो मैं इसे बहुत गंभीरता से लूंगी. यह तरीका नहीं है, जिससे मुद्रा लोन का वितरण होता है. बैंक ऐसा नहीं कर सकते हैं. मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकती कि ऐसा होता होगा. अगर ऐसा हो भी रहा है तो इस पर पूरी जानकारी ली जाएगी और देखा समस्‍या का हल देखा जाएगा.

    बैंकिंग मामलों के जानकारों ने भी इस तरह के मामले से इनकार किया है. वॉयस ऑफ बैंकिंग के महासचिव अश्विनी राणा का कहना है कि बैंक ऐसी प्रेक्टिस नहीं करते. ऐसा अगर कोई मामला आया है तो वह व्‍यक्तिगत तौर पर हो सकता है. अमूमन बैंक ऐसा करते नहीं. एसबीआई के मेरठ ब्रांच के मैनेज विकास का भी यही कहना है. उन्‍होंने कहा कि मेरे संज्ञान में फिलहाल ऐसा कोई मामला नहीं आया है और लोन बांटना हर व्‍यक्ति की पर्सनल हैसियत के हिसाब से तय किया जाता है. किसी एक की गलती की सजा सभी को नहीं दी जा सकती है.

    अगर कोई बैंक बिना किसी वाजिब कारण से आपको लोन देने से इनकार करता है और शिकायतों का समाधान एक महीने के अंदर नहीं करता है तो इसकी शिकायत आरबीआई के लोकपाल से की जा सकती है. रिजर्व बैंक ने आम आदमी को ऑनलाइन शिकायत की सुविधा दी है. आपको https://rbi.org.in/Scripts/Complaints.aspx पोर्टल पर जाना होगा. यहां मांगी जानकारियां देने के बाद आप अपनी शिकायत की डिटेल डाल सकते हैं. आरबीआई इस पर मुफ्त और कड़ा एक्‍शन लेता है और आपकी शिकायत का समाधान भी जल्‍द ही हो जाएगा.

    Share:

    मुस्लिम समुदाय को नहीं म‍िलेगा OBC का दर्जा, ममता सरकार की याच‍िका पर सुप्रीम कोर्ट का इनकार

    Mon Aug 5 , 2024
    नई द‍िल्‍ली: पश्चिम बंगाल में 77 जातियों का ओबीसी दर्जा खत्म करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने फ़िलहाल रोक लगाने से इनकार कर द‍िया है. इन 77 जातियों में से ज़्यादातर मुस्लिम समुदाय से है. इस फैसले के खिलाफ सूबे की ममता बनर्जी सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई […]
    सम्बंधित ख़बरें
  • खरी-खरी
    मंगलवार का राशिफल
    मनोरंजन
    अभी-अभी
    Archives
  • ©2024 Agnibaan , All Rights Reserved