नई दिल्ली । जो कोई भी व्यक्ति 45 लाख रुपये से कम कीमत के मकान खरीदने की तैयारी कर रहा हैं वे जल्द ही खरीद ले क्यूंकि उनके लिए सरकार ने बजट में एक विशेष ऐलान किया जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है . वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को बजट पेश करते हुए कहा सस्ते मकानों के हेतु लिए जाने वाले Loan के पेमेंट पर डेढ़ लाख रुपये की अतिरिक्त टैक्स छूट के प्रावधान को अभी 2022 तक बढ़ा दिया गया है.
31 मार्च 2022 तक Deduction को बढ़ाया
Section 80 EEA के तहत टैक्स योग्य इनकम से यह Deduction अगले साल 31 मार्च तक बढ़ा दिया गया है. हालांकि इस सुविधा को पाने के लिए लोन आवंटित होने तक आपके पास कोई भी दूसरी प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए. यह डिडक्शन होम लोन के ब्याज के पेमेंट पर मिल रहे दो लाख रुपये के डिडक्शन से ऊपर है. इसका मतलब यह है कि अगर कोई शख्स 45 लाख रुपये से कम का मकान खरीदता है तो उसका Interest Deduction बढ़ कर अब साढ़े तीन लाख रुपये हो जाएगा. अगर आप पहला मकान खरीद रहे हैं तो Section 80 EEA में आपको डेढ़ लाख रुपये तक की छूट अलग से मिलेगी.
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ये Tax छूट 45 लाख से काम के मकानों के लिए जायज़ है
लिए गए इस फैसले में 45 लाख रुपये से कम का पहला मकान खरीदने वालों के लिए ये सुविधा फायदेमंद साबित हो सकती है. सरकार चाहती है कि सस्ते मकानों की बिक्री बढ़े ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को Affordable मकान की सुविधा हासिल हो. Property Consultants और Data Analytics फर्मों के मुताबिक सात-आठ बड़े शहरों में 2020 के दौरान मकानों की बिक्री 40 से 50 फीसदी घट गई है.
अब उम्मीद की जा है कि सरकार के इस फैसले से मकानों खास कर अफोर्डेबल हाउस की बिक्री में थोड़ी तेजी आएगी. सरकार Infrastructure पर खास ध्यान दे रही है. यही वजह है कि उसने सस्ते मकान खरीदने वालों को इस तरह से थोड़ा फायदा पहुँचाने की कोशिश की है ।
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