नई दिल्ली: अगर आप म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) में निवेश करते हैं तो आपके के लिए ये जानकारी बहुत ही आवश्यक है कि म्यूचुअल फंड में अब नॉमिनी का नाम दर्ज कराना अनिवार्य हो गया है. सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने एक सर्कुलर जारी करके कहा था कि 1 अक्टूबर से नॉमिनी का नाम दर्ज करवाना होगा. जो आपको 31 मार्च, 2023 या उससे पहले करना होगा.
ऐसा नहीं करने वालों के निवेश पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा. बता रहे हैं कि कैसे आप नॉमिनी का नाम जोड़ सकते हैं. सेबी ने अपने सर्कुलर में यह भी कहा कि जब आप नॉमिनी बनाएंगे तब आपको गवाह की आवश्यकता नहीं है. इसके लिए केवल अकाउंट होल्डर के हस्ताक्षर की जरूरत रहेंगे. अकाउंट होल्डर चाहे तो ई-सिग्नेचर की सुविधा का भी लाभ उठा सकते हैं.
इसके साथ ही ज्वाइंट अकाउंट होल्डर के मामले में भी आपको म्यूचुअल फंड में नॉमिनी बनाना होगा. इससे पहले भी नॉमिनी बनाने का विकल्प था. कई लोग पहले ही अपने नॉमिनी का नाम जोड़ चुके हैं, लेकिन कई लोग इस विकल्प को अनदेखा कर देते थे, लेकिन अब इसे सेबी द्वारा जरुरी कर दिया गया है. यह सुविधा इसीलिए जरुरी की गई है क्योंकि निवेशक की मृत्यु के बाद उसके निवेश का लाभ उसके नॉमिनी को मिल सके. इसके साथ ही आगे चलकर ट्रांसफर भी आसान हो जाता है.
अगर आपने ऑनलाइन निवेश का अकाउंट ओपन किया है तो आपको सबसे पहले आपके फोलियो में जाना होगा जहां पर नॉमिनी बनाने का विकल्प मिल जाएगा. जिस तरह से बैंक खाते में नॉमिनी बनाए जाते हैं वैसे प्रक्रिया का पालन आपको यहां भी करना होता है. वहीं ऑफलाइन नॉमिनी का नाम जोड़ने के लिए आपको नामांकन फॉर्म भरना होगा. जिस पर निवेशक के साइन जरुरी है. साइन करने के बाद उस फॉर्म को म्यूचुअल फंड हाउस, ट्रांसफर एजेंट और रजिस्ट्रार के पास जमा कराना होगा. इसके बाद नॉमिनी का नाम जुड़ जाएगा.
टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन की आवश्यकता
यदि आपने ज्वाइंट अकाउंट बनाया है या फिर आप किसी अन्य मध्यस्थ के माध्यम से निवेश कर रहे हैं तो आप टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन करवा सकते हैं. जो ऑनलाइन होगा जिसमें आपको पहले अपने अकाउंट को लॉग इन करना होगा. ओटीपी यानी वह टाइम पासवर्ड के माध्यम से आप लॉग इन कर सकते हैं.
©2024 Agnibaan , All Rights Reserved