अहमदाबाद: नगर निगम (Nagar Nigam) ने अहम फैसला लिया है, जिसके तहत अब शहर (City) की सार्वजनिक सड़कों (Public Roads) पर पान मसाला (Paan Masala) फेंकने पर जुर्माना (Challan) भरना पड़ेगा. नगर निगम का ठोस अपशिष्ट विभाग अब इस दिशा में कड़ी कार्रवाई करेगा. अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक सड़क पर पान मसाला फेंके या थूके, तो उसे पहले 100 रुपये का जुर्माना देना होगा.
अहमदाबाद (Ahmedabad) नगर निगम की स्थायी समिति में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है. शहर के चार प्रमुख सड़कों पर सीसीटीवी कैमरे (CCTV Camera) लगाए जाएंगे, जिनके जरिए निगरानी रखी जाएगी. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उन व्यक्तियों का पता लगाया जाएगा, जो सड़क पर पान मसाला फेंकते हैं, और फिर उनके घर जाकर जुर्माना वसूल किया जाएगा.
यह फैसला पहले कोरोना के दौरान लिया गया था, लेकिन वह नियम कुछ समय के लिए लागू किया गया था. अब एक बार फिर सार्वजनिक सड़कों पर थूकने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान किया गया है. इस बार जुर्माना पहले 100 रुपये होगा, और अगर वही व्यक्ति दूसरी या तीसरी बार पकड़ा जाता है, तो जुर्माना बढ़ा दिया जाएगा. स्थायी समिति के अध्यक्ष देवांग दानी ने इस बात का दावा किया है.
इस कदम से अहमदाबाद की सड़कों को गंदा होने से रोका जा सकेगा. शहर की चार सड़कों पर करोड़ों रुपये की लागत से फुटपाथ तैयार किए गए हैं, लेकिन लोग ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े होकर सार्वजनिक स्थानों पर पान मसाला थूकते हैं, जिससे फुटपाथ का डिजाइन खराब हो जाता है.
इस समस्या को रोकने और अहमदाबाद की सुंदरता को किसी भी तरह के नुकसान से बचाने के लिए यह फैसला लिया गया है. ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े वाहन चालक भी अंधाधुंध पान मसाला खाकर सड़कों को खराब कर रहे थे. इस कदम के माध्यम से इसे नियंत्रित किया जाएगा. यह कदम पहले भी उठाया गया था और अब एक बार फिर इसे लागू किया जा रहा है.
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