नई दिल्ली: दिल्ली सरकार (Delhi Government) की ओर से पिछले सप्ताह कैबिनेट मीटिंग में बिजली सब्सिडी (Electricity Subsidy) का लाभ उठाने वाले उपभोक्ताओं को लेकर अहम फैसला लिया गया था. सरकार ने फैसला लिया था कि अब बिजली उपभोक्ताओं को 400 यूनिट तक की सब्सिडी योजना का लाभ लेना है तो उसके लिए वैकल्पिक माध्यम चूज करना होगा.
यानी अब बिजली उपभोक्ता (Electricity Consumers) बिजली पर सब्सिडी नहीं चाहते हैं तो उनको छोड़ने के लिए ऑप्शन दिया जाएगा. इस दिशा में उपभोक्ताओं को विकल्प चुनने के लिए निजी बिजली कंपनी डिस्कॉम (Discoms) ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की व्यवस्था देने की तैयारी में जुट गई है. बताते चलें कि दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की ओर से घोषणा की गई थी कि एक अक्टूबर से बिजली सब्सिडी लेने या नहीं लेने वालों के लिए विकल्प व्यवस्था लागू की जाएगी.
उनका कहना था कि बहुत से उपभोक्ता बिजली पर दी जा रही सब्सिडी नहीं चाहते हैं. इसके लिए सरकार बिजली पर सब्सिडी छोड़ने की व्यवस्था को एक अक्टूबर से लागू करने जा रही है. जो उपभोक्ता बिजली पर सब्सिडी लेना नहीं चाहते वह इसके लिए विकल्प चुन सकते हैं. दिल्ली में कुल बिजली उपभोक्ताओं की संख्या 58.18 लाख है. इनमें से करीब 47.11 लाख को सब्सिडी योजना को लाभ मिल रहा है.
सरकार की ओर से 200 यूनिट तक बिजली की खपत करने वालों को 100 फीसदी तक बिजली बिल माफ है. वहीं जिन उपभोक्ताओं की हर माह बिजली खपत 201-400 यूनिट तक है उनको 800 रुपए तक की सब्सिडी दी जाती है. इस बीच देखा जाए तो सब्सिडी के विकल्प को किस तरह से लागू किया जाए, या फिर इसको लेकर जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को अपनाया जाना है, इस सभी को लेकर निजी बिजली वितरण कंपनियों के साथ भी सलाह मशविरा किया जा रहा है.
विभाग इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद आगे की कार्रवाई शुरू कर देगा. बताया जाता है कि करीब 80 फीसदी बिजली उपभोक्ता ऑनलाइन बिजली बिल पैमेंट करते हैं. इसलिए सब्सिडी योजना का विकल्प चुनने या उसे छोड़ने के लिए रजिस्ट्रेशन हेतु डिस्कॉम पोर्टल और ऐप के सामान्य प्लेटफार्म होंगे. जहां तक ऑफ लाइन के जरिए अपनी सहमति या असहमति जाहिर करने वालों का सवाल है तो उनको प्रोफार्मा भरकर इसको डिस्कॉम कार्यालयों में जमा कराकर सब्सिडी संबंधी विकल्प चुनना होगा. यह सभी उपभोक्ताओं को एक अक्टूबर से विकल्प चुनना अनिवार्य होगा, वरना उनको पूरा बिल भरना होगा.
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