मार्केटिंग वाले अपना सामान बेचने के लिए कुछ भी कर जाते हैं। हाल ही में केरल से एक ऐसा ही मामला समाने आया है। कोरोना दौर में केरल की एक दुकानवाले को इसी मार्केटिंग के वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दुकानदार ने एक एड दी है, इस एड में बोला गया कि अगर उसकी दुकान से चीजे लेने के चौबीस घंटे बाद कोई ग्राहक कोरोना संक्रमित निकलता है, तो उसे बिना GST पचास हजार तक का कैशबैक दिया जाएगा।
इसके अलावा यहां तक कि दुकनदार ने ऑफर भी सीमित दिनों तक रखा हुआ हैं। ये दूकान इलैक्ट्रॉनिक्स सामान की है। उसने ये ऑफर पंद्रह से तीस अगस्त तक वैलिड होने की भी बात बोली हैं। तेजी से ही ये एड प्रिंट से डिजिटल जगत में वायरल होने लगा। फिर इस एड पर Binu Pulikkakkandam की नजर पड़ी, वो पेशे से एक अभिवक्ता हैं। इसके बाद उन्होंने इसके विरुद्ध मुख्यमंत्री को खत लिख दिया। इसमें इस एड को गैर-कानूनी बताया गया हैं।
उन्होंने बोला कि इससे कोई कोरोना पॉजिटिव पहुंचकर स्वास्थ्य व्यवस्था को बेकार कर सकता है। Pulikkakkandam ने खत में लिखा, ‘दुकान के मालिक अपने व्यपार को बढ़ाने के लिए सामाजिक जिम्मेदारी को भूल गए हैं। आईपीसी की धारा 269, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2020 की धारा 89, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 89 और केरल नगरपालिका अधिनियम के स्वास्थ्य मानदंडों के मुताबिक उन्होंने गंभीर जुर्म किया है।’ फिलहाल, पुलिस ने रिटेल आउटलेट को बंद कर दिया है। केस की अभी जांच जारी है।
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