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Vaccine नहीं तो FIR, मंदिरों में दर्शन नहीं

November 12, 2021

  • कलेक्टरों ने जारी किया दूसरा डोज नहीं लगवाने वालों को लेकर तुगलकी फरमान

भोपाल। प्रदेश में कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज लगवाने के लिए जोर देना शुरू कर दिया है। इसके लिए कलेक्टर तुगलगी फरमानों पर उतर आए हैं। सिंगरौली कलेक्टर ने आदेश जारी किया है कि निजी क्षेत्र में नौकरी और सार्वजनिक कार्यक्रमों में जाने वालों ने यदि दूसरा डोज नहीं लगवाया तो उन पर एफआईआर दर्ज की जाए। मंदसौर कलेक्टर ने तुगलकी फरमान में कहा है कि दूसरा डोज नहीं तो फिर मंदिरों में प्रवेश नहीं मिलेगा। इससे पहले प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति फैज अहमद किदवई फरमान जारी कर चुके हैं कि दूसरा डोज नहीं लगवाया तो हितग्राहियों को राशन नहीं मिलेगा। कलेक्टर राजीव रंजन मीना द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि 15 दिसंबर तक दोनों ही डोज नहीं लगवाए गए तो इसके बाद सार्वजनिक कार्यक्रम, होटल, निजी संस्थानों या कंपनियों में नौकरी करने वालों पर आपराधिक केस दर्ज किया जाएगा।



दोनों डोज नहीं लगाने पर परियोजनाओं, होटलों, निजी कंपनियों जैसे अन्य संस्थानों में काम करने की अनुमति नहीं होगी। कलेक्टर ने आदेश में कहा गया है कि 15 दिसंबर के बाद सिर्फ उन्हें इससे छूट होगी, जिन्हें मेडिकल एडवाइस के जरिए इससे राहत देने के लिए कहा गया होगा।

मंदिर में दिखाना होगा प्रमाण पत्र
मंदसौर कलेक्टर गौतम सिंह ने फरमान जारी किया है कि अब सरकारी मंदिरों में वही व्यक्ति मंदिर में प्रवेश कर सकेगा। जिसने कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज लगा लिया है। वैक्सीनेशन के दूसरे डोज के बिना अब जिले के मंदिरों में प्रवेश नहीं मिल पाएगा। श्रद्धालुओं को दर्शन करने के लिए अपने दूसरे डोज वेक्सीनेशन का प्रमाण पत्र दिखाना आवश्यक होगा। इसके बिना श्रद्धालु न तो मंदिर में प्रवेश कर पाएंगे न ही भगवान के दर्शन कर पाएंगे ।

सरकार लगा चुकी है राशन पर रोक
इससे पहले खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने सभी कलेक्टरों को एक आदेश जारी किया है, जिसके तहत पीडीएस के तहत राशन दुकानों पर हितग्राहियों को बिना वैक्सीन के राशन नहीं दिया जाएगा। दूसरा डोज लगाने पर ही हितग्राहियों को राशन दिया जाए।

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