नई दिल्ली: क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आप बैंक से कैश निकालने गए हों और गलती से कैशियर आपको ज्यादा रकम थमा दे. अगर हां, तब आपका फर्ज बनता है कि आप वो पैसे वापस लौटा दें. लेकिन अगर आपने भी गलती से वो रकम गिनी नहीं और उससे आगे कहीं और ट्रांसफर या पेमेंट कर दी, तब क्या आपको बैंक को वो रकम लौटानी होगी. ऐसे में बैंक के पास क्या-क्या कानूनी अधिकार हैं?
देखिए बैंक के पास इस बात का पूरा अधिकार है कि वो अपनी रकम आपसे वापस ले. बेहतर ये है कि आप बैंक का पूरा एक्स्ट्रा पैसा वापस कर दें. ऐसा नहीं करने पर बैंक आपके खिलाफ एफआईआर तक दर्ज करा सकता है. अगर आप इससे बचना चाहते हैं तब क्या उपाय हैं आपके पास…
बरतें हमेशा ये सावधानियां
अगर आपका कैश में लेनदेन ज्यादा है और इस तरह की गलती से आप बचना चाहते हैं तो ये उपाय काम आ सकते हैं…
बैंक कर सकता है एफआईआर
अब जानते हैं कि बैंक आपके साथ-साथ क्या कार्रवाई कर सकता है.
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