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अभ्यर्थियों ने फोन या मैसेज किया तो दर्ज करवाया जाएगा केस

December 23, 2022

  • आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय का फरमान

भोपाल। मप्र में एक तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अफसरों को लगातार निर्देश दे रहे हैं कि अधिकारी-कर्मचारी जनता की हर बात सुनें और उसका समाध करें। लेकिन लोक शिक्षण संचालनालय में मुख्यमंत्री के आदेशों को कोई परवाह नहीं है। तभी तो आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय ने फरमान जारी किया है कि अगर किसी अभ्यार्थी ने उन्हें अब फोन या मैसेज किया, तो उसके खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा का मामला दर्ज करवाया जाएगा।
गौरतलब है कि स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, 2020 में अर्ह पाये गये अभ्यर्थियों से स्कूल शिक्षा विभाग में वर्ष 2022-23 एवं 2ं023-24 में लोक सेवकों के सेवानिवृत्त होने से रिक्त पदों की पूर्ति की जानी है। जनजातीय कार्य विभाग द्वारा रिक्त पदों की जानकारी उपलब्ध कराए जाने पर संयुक्त काउंसिलिंग की जाएगी। पदों की संख्या में कमी अथवा वृद्धि की जा सकेगी। मप्र राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग), सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 और इन नियमों में समय-समय पर किए गए संशोधनों के अनुसरण में विज्ञापन की दिनांक को प्रचलित नियमों के अधीन प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति की प्रक्रिया प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 की मेरिट के आधार पर प्रारंभ की जाएगी। इसको लेकर अभ्यार्थी परेशान हैं। अधिक जानकारी के लिए वे आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय को फोन या मैसेज करते हैं। इससे नाराज होकर आयुक्त ने फरमान जारी किया है कि आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय को अब फोन या मैसेज किया, तो उसके खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा का मामला दर्ज करवाया जाएगा। यह निर्देश खुद आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय अभय वर्मा ने मंगलवार को जारी किए है।


भर्ती प्रक्रिया में अनियिमतताओं का अंबार
दरअसल स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षकों की चल रही भर्ती प्रक्रिया में अनियिमतताओं का अंबार लगा हुआ है। विभाग की भर्ती प्रक्रिया में कभी-भी बदलते नियमों के कारण अभ्यार्थी परेशान है। ऐसे में लोक शिक्षण से लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार तक के बंगले पर अभ्यर्थियों का अंबार लगा रहता है। लेकिन अभ्यर्थियों को राहत नहीं मिलती है। ऐसे में अब अभ्यर्थियों से पीछा छुड़ाने के लिए आयुक्त लोक शिक्षण अभय वर्मा ने निर्देश जारी कर साफ कहा है कि अब फोन या मैसेज किया, तो उसके खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा का मामला दर्ज करवाया जाएगा।

रोजाना आ रहे बल्क में मैसेज
अभय वर्मा ने जारी निर्देश में कहा है कि स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया प्रचलित है। विभिन्न अभ्यार्थियों द्वारा विभिन्न अधिकारियों को प्रतिदिन बल्क में मोबाइल पर मैसेज भेजकर अथवा निरन्तर कॉल करके चयन प्रक्रिया के संबंध में अनावश्यक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। इससे शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है। अभ्यर्थियों का यह कृत्य भर्ती प्रक्रिया में अनुचित साधन के उपयोग की श्रेणी में होकर भर्ती प्रक्रिया को प्रभावित करने की श्रेणी में आता है। अत: समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि भविष्य में इस तरह के अनावश्यक मैसेज भेजने अथवा मोबाइल पर निरंतर कॉल करने पर संबंधित अभ्यर्थी को भर्ती के लिए दबाव बनाने एवं अनुचित साधन का उपयोग के लिए दोषी माना जाएगा एवं संबंधित अभ्यर्थी के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही करते हुए संबंधित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करने तक की कार्यवाही की जा सकेगी। आयुक्त वर्मा ने जारी निर्देश में कहा है कि सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि भर्ती प्रक्रिया से संबंधित समस्त नियम/ निर्देश टीआरसी एमपी आनलाइन पर उपलब्ध है। सभी नवीन सूचनाएं इस पोर्टल पर प्रदशित की जाती है। अत: पोर्टल को नियमित रूप से देखते रहें। यदि भर्ती प्रक्रिया के संबंध में कोई शिकायत अथवा कठिनाई हो वे कार्यालय में लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते है।

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