उज्जैन। यदि जिले में राज्य शासन के कर्मचारियों से मतदान दलों की पूर्ति नहीं हो पा रही हो तो बैंक और भारतीय जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के साथ-साथ 3 वर्ष से अधिक सेवा पूरी करने वाले संविदाकर्मियों को भी मतदान दल में सम्मिलित किया जाएगा। संविदाकर्मी को पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारी क्र. 1 पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि पीठासीन अधिकारी की अनुपस्थिति में मतदान अधिकारी क्र. 1 ही पीठासीन अधिकारियों के दायित्वों की पूर्ति करता है।
महिला कर्मचारियों को चुनाव की पूर्व संध्या पर नहीं… बल्कि वोटिंग के 1 घंटे पहले पहुंचना रहेगा अनिवार्य
यदि पुरुष कर्मचारियों की कमी की वजह से महिला कर्मचारी की नियुक्ति करना आवश्यक हो तो कम से कम 2 महिला कर्मचारियों को मतदान दल में रखा जाए। महिला मतदान अधिकारी की ड्यूटी उसी विकासखंड में लगाई जाए, जहां वह कार्यरत है। ऐसी महिला मतदान अधिकारी को मतदान की पूर्व संध्या से ही मतदान केंद्र में उपस्थित रहने की अनिवार्यता से छूट देते हुए मतदान प्रारंभ होने के 1 घंटा पूर्व मतदान केंद्र पर उपस्थित होने की अनुमति दी जाए।
अतिआवश्यक सेवा वाले फील्ड के अधिकारियों को मिलेगी छूट
अत्यावश्यक सेवाओं जैसे लोक स्वास्थ्य, जल प्रदाय, परिवहन, दुग्ध प्रदाय, वाणिज्यिक कर, आबकारी, पंजीयन एवं मुद्रांक तथा विद्युत प्रदाय में संलग्न फील्ड स्तर के अधिकारियों-कर्मचारियों को मतदान दलों में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। इन विभागों के उन कर्मचारियों की निर्वाचन में ड्यूटी लगाई जा सकती है, जो कार्यालय में कार्य करते हैं। न्यायिक सेवा के सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को निर्वाचन ड्यूटी से मुक्त रखा गया है। साथ ही किसी विकासखंड में पदस्थ किसी अधिकारी-कर्मचारी को उसी विकासखंड के किसी मतदान केंद्र पर पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी के तौर पर नियुक्त नहीं किया जाएगा।
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