- विधानसभा में आएगा विधेयक पूरी तरह प्रतिबंध लगाना चाहती है सरकार
उज्जैन। अब किसी ने भी शहर में हुक्का बार खोला तो संबंधित को बड़ा जुर्माना भुगतना पड़ेगा और 3 साल की जेल की सजा भी होगी। इसके लिए सरकार जल्द ही विधेयक पेश करने वाली है।
प्रदेश के कई शहरों में युवाओं में हुक्का पीने का चलन बढ़ गया है। उज्जैन में भी कई जगह सुट्टा बार और हुक्का बार के नाम से दुकानें खोली गई। कई बार छापे भी पड़े और इन्हें प्रतिबंधित किया गया लेकिन अभी भी चोरी छुपे हुक्का बार चल रहे हैं।
ऐसे हुक्का बारों पर हमेशा के लिए प्रतिबंध लगाने की योजना सरकार द्वारा बना ली गई है। आगामी 11 जुलाई को विधानसभा का पाँच दिवसीय सत्र शुरू होने वाला है। इस सत्र में शिवराज सरकार हुक्का बार प्रतिबंध पर एक विधेयक ला रही है। इस विधेयक के पास होने के बाद कोई भी व्यक्ति यदि हुक्का बार संचालित करता है तो पकड़ आने पर कम से कम 1 वर्ष की जेल और हजार रुपये का जुर्माना होगा। इन मामलों में अधिकतम जेल 3 वर्ष भी हो सकती है। पूरा विधेयक आगामी सत्र में पेश किया जा रहा है।