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    रात 12 बजे बार बंद नहीं हुए तो लाइसेंस करेंगे निरस्त

  • June 06, 2024

     

    मामला देर रात तक होने वाली शराबखोरी और विवादों का, आबकारी विभाग ने दी दो टूक चेतावनी बार संचालकों को

    इंदौर। पिछले दिनों शराबखोरी (Alcoholism) के चलते कई बड़े विवाद भी हुए, जिसमें रसूखदारों (influential people) के बीच मारपीट (Beating) से लेकर अन्य घटनाएं हुईं, जिसके चलते अब सभी बीयर बार (Beer Bar) संचालकों को कड़े निर्देश दिए हैं कि वे रात 12 बजे बार बंद कर दें अन्यथा उनके लाइसेंस निरस्त कर दिए जाएंगे। पिछले दिनों कई बारों के लाइसेंस प्रशासन ने निरस्त भी किए थे।


    इंदौर में संचालित सभी बार शासन द्वारा तय किए गए समय पर ही बंद होना चाहिए, ऐसा नहीं होने पर लाइसेंस निलंबित करने के साथ ही संचालक पर कार्रवाई की जाएगी। यह निर्देश सहायक आबकारी आयुक्त मनीष खरे ने बार संचालकों की बैठक में दिए। बैठक में 50 से अधिक बार संचालक उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि बार संचालकों को कई बार हिदायत दी गई है कि वे समय सीमा का ध्यान रख कर ही बार चलाएं। बार को बंद करने का समय रात 12 बजे तक है। लाइसेंस देते समय भी इसका उल्लेख किया गया है, फिर भी जो संचालक समय पर बार बन्द नही करते हैं उनके विरूद्ध आबकारी विभाग कड़ी कार्रवाई करेगा। कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देशानुसार बैठक में एआई बेस्ड सीसीटीवी मॉनीटरिंग व्यवस्था बनाने के संबंध में भी चर्चा हुई।

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