नई दिल्ली: अगर आप किसी शराबी ड्राइवर (drunk driver) के साथ कार में सफर कर रहे हैं तो आपकी मुश्किलें अब बढ़ने वाली है. ऐसे में आप गिरफ़्तार भी किए जा सकते हैं. मद्रास हाई कोर्ट (Madras High Court) ने अपने एक फैसले में कहा कि अगर आप किसी कार में सफर कर रहे हैं और ड्राइवर ने शराब पी हुई है और आपने शराब नहीं पी है, फिर भी आप पर क़ानूनी कार्रवाई हो सकती है. अगर शराबी ड्राइवर के साथ आप किसी दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं तो आप भी उस दुर्घटना के लिए ज़िम्मेदार होंगे.
मद्रास हाई कोर्ट का यह फैसला एक एक्सिडेंट के मामले में ही आया है. मामले में एक यात्री शराबी ड्राइवर के साथ यात्रा कर रही थी और वे किसी दुर्घटना का शिकार हो गए. बाद में उनके ख़िलाफ़ लापरवाही का मामला दर्ज किया गया जिसके ख़िलाफ़ उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था और अपने ख़िलाफ़ दर्ज मामलों को ख़ारिज करने की मांग की थी.
हालांकि हाई कोर्ट ने शख़्स की याचिका को ख़ारिज कर दिया, जहां शराबी ड्राइवर ने तीन लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी थी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी और तीन लोग घायल भी हो गए थे. तब कार में दो अन्य लोग सवार थे जिन्हें लापरवाही की वजह से मौत का ज़िम्मेदार माना गया था. वहीं पुलिस ने कार में सवार ड्राइवर समेत तीनों लोगों के ख़िलाफ़ लापरवाही की वजह से मौत का मामला दर्ज किया था. कार में एक महिला और उसके भाई यात्रा कर रहे थे जो दुर्घटना का शिकार हो गया था, जिसमें तीन जानें चली गई थी – उन्होंने इस मामले से बरी किए जाने की मांग की थी.
हालांकि कोर्ट ने कहा, “तीनों आरोपियों की बराबर की आपराधिक ज़िम्मेदारी है, जो एक मुश्किल समय में शराबी ड्राइवर के साथ सफर करने निकल पड़े, सिर्फ इसलिए कि एक आदमी गाड़ी चला रहा था और अन्य लोग बैठे हुए थे – इसमें कोई अंतर नहीं है. इस मामले में सुबह का 3.30 बज रहा था और दुर्घटना बीच के पास हुई है, जो नशे में थे और पार्टी के बाद, यह खुद में लगता है कि ड्राइवर को गाड़ी चलाने के लिए उक़साया गया हो.” ऐसे हालात में उनपर आईपीसी की धारा 111 और 113 के तहत भी मामला बनता है.
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