• img-fluid

    तमिलनाडु में तैनात IAS अधिकारी ने सीनियर पर लगाए उत्पीड़न के आरोप, बताया करना चाहते थे खुदकुशी

  • June 09, 2023

    नई दिल्‍ली (New Delhi) । तमिलनाडु (Tamil Nadu) के इरोड में तैनात भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के एक अधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव गगनदीप सिंह बेदी (Gagandeep Singh Bedi) पर उत्पीड़न का आरोप (allegation of harassment) लगाया है। उन्होंने बेदी के खिलाफ कथित उत्पीड़न के आरोप में राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। अपनी शिकायत में, इरोड के एडिशनल कलेक्टर मनीष नारनवरे ने कहा कि उत्पीड़न तब शुरू हुआ जब उन्होंने बेदी की तरफ से पोस्ट किए गए एक वीडियो को हटाने के लिए कहा। नारनवरे ने कहा कि एक पत्रकार की तरफ से गलत तरीके से रिपोर्ट करने मैंने बेदी से इसे हटाने का अनुरोध किया था।


    नारनवारे ने कहा कि बेदी ने इसके तुरंत बाद कई मौकों पर व्यक्तिगत रूप से उन्हें निशाना बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि बेदी जब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और हेल्थ टीम की देखभाल कर रहे थे तो उन्होंने उनकी टीम को कमजोर कर दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक, नारनवारे ने चिट्ठी में यह भी उल्लेख किया है कि गगनदीप ने कई अधिकारियों के सामने समीक्षा बैठक में उन्हें डांट कर अपमानित किया और स्वास्थ्य सचिव रहते हुए एक अन्य अधिकारी के साथ विवाद पैदा करने की कोशिश की।

    नारनवारे के मुताबिक बेदी ने अपनी जाति को बेहतर बताते रहे और उनकी फाइल्स पर हस्ताक्षर नहीं किया। इसके अलावा अनुमोदन हासिल करने के लिए उन्हें लंबे समय तक इंतजार कराया, नारनवारे ने आरोप लगाया कि इस तरह के कृत्यों ने उन्हें अवसाद और आत्महत्या के विचार आने लगे हैं।

    नारनवारे ने बाद में लोक सचिव से मुलाकात की और ट्रांसफर का अनुरोध किया। इसके बाद, उन्हें इरोड का एडिशनल कलेक्टर बनाया गया। उन्होंने कहा कि गगनदीप सिंह बेदी का व्यवहार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के खिलाफ अत्याचार की तरह है। उन्होंने मुख्य सचिव से उचित जांच के साथ उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया। हालांकि, इस मामले पर गगनदीप सिंह बेदी का बयान सामने नहीं आया है।

    Share:

    17 साल से पहले बच्चे को जन्म देना था सामान्य', मनु स्मृति पढ़िए....रेप पीड़िता की याचिका पर हाईकोर्ट की टिप्पणी

    Fri Jun 9 , 2023
    अहमदाबाद (Ahmedabad)। गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) की एक मौखिक टिप्पणी की खूब चर्चा हो रही है। गुजरात हाई कोर्ट की जस्टिस समीर जे. दवे की खंडपीठ ने एक याचिका की सुनवाई के दौरान कहा कि पहले के समय में 14-15 साल की लड़कियों के लिए शादी करना और 17 साल की होने से पहले […]
    सम्बंधित ख़बरें
  • खरी-खरी
    सोमवार का राशिफल
    मनोरंजन
    अभी-अभी
    Archives
  • ©2024 Agnibaan , All Rights Reserved