रांची । भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में (In Corruption and Money Laundering) निलंबित (Suspended) जेल में बंद (Jailed) आईएएस अफसर (IAS Officer) पूजा सिंघल (Pooja Singhal) के पति (Husband) अभिषेक झा (Abhishek Jha) को सुप्रीम कोर्ट से (From Supreme Court) अग्रिम जमानत मिल गई (Got Anticipatory Bail) । अभिषेक झा कारोबारी हैं और ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके खिलाफ भी चार्जशीट दायर कर रखी है।
ईडी ने उनके सीए रहे सुमन कुमार के आवास से लगभग 18 करोड़ नगद बरामद किए थे। गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए अभिषेक झा ने पहले हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन यहां से उन्हें कोई राहत नहीं मिली थी। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका की सुनवाई के दौरान कहा था कि उन पर लगे आरोप गंभीर हैं। अभिषेक झा ने अपनी बीमार बेटी की देखभाल का हवाला देते हुए राहत की गुहार लगाई थी।
बुधवार को जस्टिस संजय किशन कौल और सुधांशु धुलिया की बेंच में याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने उनके खिलाफ किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है। अदालत ने यह शर्त रखी है कि उन्हें अपना पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट में जमा करना होगा। इसके अलावा वह इस केस से जुड़े गवाहों से संपर्क नहीं करेंगे।
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