उज्जैन। मध्यप्रदेश शासन भोपाल से गृह मंत्रालय से आए एक आदेश के बाद कोरोना काल के समय कोरोना नियमों और लॉकडाउन के उल्लंघन के मामले की धारा धारा 188 सहित सभी प्रकार मामले वापस लेने के निर्णय लिए गए हैं। इस आदेश के बाद उज्जैन के थानों में दर्ज कोरोना उल्लंघन के सैकड़ों मामले निपट जाएंगे और लोगों को भी राहत मिलेगी। उज्जैन के कई लोगों ने इस मामले में कोर्ट से भी जमानत कराई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना काल में लोगों पर दर्ज मामले वापस लेने का निर्णय लिया था केंद्र शासन के गृह मंत्रालय के आदेश के बाद मध्य प्रदेश शासन के गृह मंत्रालय ने कोरोना उल्लंघन के समय दर्ज मामलों को समाप्त करने के आदेश जारी किए हैं। सरकार के इस आदेश के बाद उज्जैन शहर एवं जिलों में दर्ज सैकड़ों की संख्या के कोरोना नियमों के उल्लंघन के प्रकरण से लोगों को राहत मिलेगी वही थानों से भी यह मामले निपट जाएंगे इस मामले में कई लोगों ने न्यायालय से भी प्रकरण निपटाए हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने उन सभी लोगों पर दर्ज केस वापस लेने क्या आदेश जारी किए हैं जिन्होंने कोरोना काल में लॉकडाउन का उल्लंघन किया था। इसके अंतर्गत साधारण धाराओं के तहत लगाए गए सभी केस वापस लिए गए हैं। कोरोना के समय जिन लोगों पर साधारण धाराओं के तरह मामले दर्ज किए गए थे।
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