नई दिल्ली: राष्ट्रपति चुनाव (presidential election) के लिए करीब 4800 निर्वाचित सांसद और विधायक राष्ट्रपति चुनाव में वोट करेंगे. राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान संसद भवन और राज्य विधानसभाओं (Parliament House and State Legislatures) में हो रहा है. राष्ट्रपति चुनाव के वोटों की गणना 21 जुलाई को होगी और 25 जुलाई को अगले राष्ट्रपति पद और गोपनीयता की शपथ (Presidential Oath of Office and Secrecy) लेंगे. हमारे देश में राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष तौर पर होता है और संविधान के आर्टिकल 54 में इसका उल्लेख है. राष्ट्रपति का चुनाव इलेक्टोरल कॉलेज (Electoral College) करता है और इस इलेक्टोरल कॉलेज में दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं. राष्ट्रपति चुनाव में राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य हिस्सा नहीं लेते हैं.
राष्ट्रपति चुनाव में सांसद और विधायकों के वोटों की गणना किस तरह होगी, इसका उल्लेख संविधान के आर्टिकल 55(2) में किया गया है.16वें राष्ट्रपति चुनाव में इलेक्टोरल कॉलेज के सभी विधायकों की वोटों की कुल वैल्यू 5,43,231 है. वहीं सभी सांसदों की वोट की कुल वैल्यू 5,43,200 है. इस तरह इलेक्टोरल कॉलेज की कुल वैल्यू 10,86,431 है. संविधान में एक विधायक और सांसद की वोट की वैल्यू निकालने के लिए एक फार्मूला दिया गया है. हालांकि इससे वैल्यू निकालने के लिए राज्य की जनसंख्या का पता होना भी जरूरी है.
मध्य प्रदेश के एक विधायक की वोट की वैल्यू निकालने के लिए हमें राज्य की कुल जनसंख्या को 1000 से भाग देना होगा. इसके बाद जो संख्या हासिल होगी, उसे विधानसभा की कुल सीटों की संख्या से भाग देना होगा. इसके बाद जो संख्या प्राप्त होगी, वह एक विधायक की वोट की वैल्यू होगी. ध्यान देने वाली बात ये है कि गणना के लिए 1971 की जनसंख्या को आधार बनाया गया है. 1971 में राज्य की कुल जनसंख्या को 1000 से भाग देने के बाद जो संख्या मिलेगी, उसे 230 से भाग देने पर प्राप्त संख्या होगी. इस तरह एमपी के एक विधायक के वोट की वैल्यू करीब 131 होगी. वहीं एमपी विधानसभा की कुल वोटों की वैल्यू 131 को 230 से गुणा करने पर 30130 के होगी.
सांसद के एक वोट की वैल्यू जानने के लिए सभी विधानसभाओं के वोटों की वैल्यू के कुल जोड़ को कुल सांसदों (लोकसभा 543+राज्यसभा 233) से भाग देने पर मिलेगी. बता दें कि सांसद के एक वोट की वैल्यू 700 है. चूंकि एमपी में 29 लोकसभा और 11 राज्यसभा सांसद हैं. ऐसे में एमपी के सांसदों की कुल वोटों की कुल वैल्यू 28000 होगी. राष्ट्रपति चुनाव में सांसदों को हरे रंग और विधायकों को गुलाबी रंग का मतपत्र दिया जाता है. मतपत्र पर सभी उम्मीदवारों के नाम होते हैं. वोटर अपनी वरीयता 1 या 2 के रूप में उम्मीदवार के नाम के आगे लिखकर अपना वोट देता है. खास बात ये है कि यह वोट एक खास पेन से दिया जाता है, अगर किसी और पेन से यह वोट दिया जाएगा तो वह वोट अमान्य माना जाता है.
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