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    अपने बिजनेस के लिए कैसे करें GST रजिस्ट्रेशन? जानें पूरा प्रोसेस

  • September 09, 2023

    नई दिल्ली: अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत जरूरी है. क्योंकि जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर आपके खिलाफ टैक्स चोरी के तहत कार्रवाई हो सकती है. जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको GST REG-01 फॉर्म भरना होता है. यह फॉर्म पार्ट-ए और पार्ट-बी दो हिस्सों में बंटा हुआ है. आप इसे घर बैठे ऑनलाइन भी भर सकते हैं. इसके लिए आपको एक भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है.

    जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको CIN No./ कंपनी का इनकॉरपोरेशन सर्टिफिकेट, PAN Card, मेमोरेंडन और आर्टिकल ऑफ असोसिएशन या पार्टनरशिप डील या एलएलपी डीड, एड्रेस प्रूफ, जैसे मालिकाना हक का एग्रीमेंट, रेंट या लीज एग्रीमेंट, कंपनी के ऑथराइज्ड सिग्नेटरी का नाम, पता, आधार और पैन कार्ड आदि डॉक्युमेंट्स की जरूरत होती है.

    कैसे करें जीएसटी रजिस्ट्रेशन?
    जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सबसे पहले जीएसटी के पोर्टल https://www.gst.gov.in/ पर जाना होगा. यहां services टैब में registration पर क्लिक करें. उसके बाद new registration पर क्लिक करें. यह फॉर्म का पार्ट-ए है. इसमें आपको राज्य, बिजनेस का नाम, पैन, ईमेल, मोबाइल जैसी कुछ जरूरी जानकारियां भरनी होंगी. फिर आपके मोबाइल और ईमेल को वेरिफाई करने के लिए ओटीपी भी भेजे जाएंगे. ओटीपी डालने के बाद Proceed पर क्लिक करें. वेरिफाई होने के बाद आपको एक अस्थाई रेफरेंस नंबर यानी 15 डिजिट का TRN नंबर मिलेगा. इस नंबर की मदद से आप पार्ट-बी भर सकते हैं. बता दें कि यह नंबर 15 दिनों तक वैध रहेगा.


    जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म का पार्ट-बी कैसे भरें?
    TRN नंबर मिलने के बाद जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म का पार्ट-बी शुरू होता है. इसके लिए आपको फिर से new registration पेज पर जाकर TRN पर क्लिक करना होगा. यहां नंबर और कैप्चा कोड डालकर Proceed करें. इसके बाद एक ओटीपी वेरिफिकेशन होगा. अगले पेज पर आपको GST REG-01 का स्टेटस draft की तरह दिखेगा. जीएसटी रजिस्ट्रेशन के पार्ट-बी में 10 सब-हेड के तहत करीब 27 अलग-अलग प्वाइंट होते हैं, जिन्हें भरना होता है. 26वां और 27वां प्वाइंट कंसेंट और सेल्फ-वेरिफिकेशन का होता है. इसके अलावा बाकी के 25 प्वाइंट आपको बहुत ध्यान से भरने होंगे. क्योंकि गलती हो जाने पर आपको रजिस्ट्रेशन कैंसल कर के फिर से करना होगा.

    जीएसटी रजिस्ट्रेशन का वेरिफिकेशन
    जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में अगला स्टेप आधार ऑथेंटिकेशन और जीएसटी फॉर्म वेरिफिकेशन का होता है. आधार ऑथेंटिकेशन के बाद वेरिफिकेशन का आखिरी कॉलम आएगा. यह डिजिटल सिग्नेचर या ई-आधार वेरिफिकेशन के जरिए किया जा सकता है. एप्लिकेशन वेरिफाई हो जाने पर इसे Submit बटन पर क्लिक कर दें. इसके बाद एप्लिकेशन को जीएसटी पोर्टल पर चेक किया जाएगा और जानकारियां वेरिफाई की जाएंगी. इसके बाद एक ARN No. जनरेट होगा. अगर सब कुछ सही पाया जाता है तो करीब 7 दिन में एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और GSTIN जारी कर दिया जाएगा.

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