भोपाल। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में रह रहे 228 पाकिस्तानी नागरिकों (228 Pakistani nationals) को केंद्र द्वारा निर्धारित 27 अप्रैल की समयसीमा से पहले भारत छोड़ना होगा। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। भारत ने 27 अप्रैल से पाकिस्तानी नागरिकों को जारी सभी वीजा रद्द करने की घोषणा की है, क्योंकि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। इस हमले में 26 लोग मारे गए थे।
राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “हमारे पास जो डेटा है, उसके अनुसार मध्य प्रदेश में 228 पाकिस्तानी नागरिक हैं। हमारा काम उन्हें (केंद्र को) ऐसे लोगों के बारे में सूचित करना है।” उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को केंद्र के निर्देश के अनुसार वापस अपने देश जाना होगा। उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तानी नागरिक चले गए हैं, उनके बारे में डेटा शाम तक आने की उम्मीद है। केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि निर्धारित समयसीमा के बाद कोई भी पाकिस्तानी नागरिक देश में न रहे।
सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को निर्देश दिया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि कोई भी पाकिस्तानी नागरिक 27 अप्रैल के बाद भारत में न रहे। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्रियों से कहा गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान करें और उनका निर्वासन सुनिश्चित करें। वीजा रद्द करने का यह फैसला हिंदू पाकिस्तानी नागरिकों को पहले से जारी दीर्घकालिक वीजा पर लागू नहीं होगा, जो ‘वैध रहेंगे’।
विदेश मंत्रालय (एमईए) ने कहा है कि भारत द्वारा पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए सभी मौजूदा वैध वीजा 27 अप्रैल से रद्द कर दिए गए हैं, जबकि पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए मेडिकल वीजा केवल 29 अप्रैल तक वैध रहेंगे। एमईए ने कहा है कि भारत में वर्तमान में मौजूद सभी पाकिस्तानी नागरिकों को अपने वीजा की अवधि समाप्त होने से पहले देश छोड़ देना चाहिए।
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