भोपाल। प्रस्तावित मध्यप्रदेश नगर पालिका (Colony Development) नियम-2021 का प्रकाशन कर 15 दिन में आमजन से आपत्ति, सुझाव प्राप्त किये जायें। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह (Housing Minister Bhupendra Singh) ने यह निर्देश विभागीय नियमों पर चर्चा के दौरान दिये। श्री सिंह ने कहा कि बिल्डिंग परमीशन 30 दिन के अन्दर देना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि कहीं पर भी निर्धारित समयावधि से अधिक समय के आवेदन लंबित नहीं रहना चाहिए। आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास श्री निकुंज श्रीवास्तव ने बताया कि इसके लिए सर्वर भी अपडेट किया जा रहा है।
एस.ओ.आर. रिवाइज करें
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री सिंह ने कहा कि नगरीय निकायों में चलने वाले कार्यों का एस.ओ.आर. रिवाइज करें। उन्होंने कहा कि इससे गुणवत्तापूर्ण कार्य कराने में सहूलियत होगी। श्री सिंह ने कहा कि शहरी आजीविका मिशन के तहत आवंटित राशि का सदुपयोग सुनिश्चित करें। ट्रेनिंग के लिए पैरामीटर निर्धारित कर योजना की सतत मानीटरिंग करें। स्व-सहायता समूहों को ट्रेनिंग देकर बैंक लिंकेज करवायें। यह योजना अब सभी 407 नगरीय निकायों में लागू कर दी गयी है।
श्री सिंह ने कहा कि पेयजल और सीवरेज का काम समय पर नहीं करने वाले कांट्रेक्टर्स के विरूद्ध कार्यवाही करें। नये संशोधन के अनुसार कंपाउडिंग से संबंधित प्रकरणों के निपटारे के लिए शिविर लगाये जा सकते हैं। श्री सिंह ने कहा कि संबंधित भवन स्वामियों को नोटिस जारी करें। कंपाउंडिंग शुल्क में छूट की सीमा भी निर्धारित की जाये।
श्री सिंह ने सड़कों का संधारण और नालों की सफाई के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि कोविड अनुकूल व्यवहार के लिये लोगों को समझाइस दी जाये। जिन दुकानों में ज्यादा भीड़ होती है, वहाँ कूपन सिस्टम लागू करवायें। व्यापारियों से भी बात करें। लोगों को मास्क जरूर लगवायें। इस दौरान प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास श्री मनीष सिंह एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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