नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने हिजबुल मुजाहिद्दीन के संचालक आसिफ मकबूल डार (Hizbul Mujahideen director Asif Maqbool Dar) को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम), 1967 के तहत ‘आतंकवादी’ घोषित किया है। जम्मू-कश्मीर निवासी डार वर्तमान में सऊदी अरब (Saudi Arab) में रहता है। मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना में जानकारी दी गई है कि डॉ. आसिफ मकबूल (Dr. Asif Maqbool) बारामूला के वगूरा के बांदे पाईंन का निवासी है, वर्तमान में सऊदी अरब के दमन, अश शरकियाह, धहरान से हिजबुल मुजाहिद्दीन से जुड़ा हुआ है।इसमें कहा गया है कि आसिफ मकबूल डार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके कश्मीर घाटी के युवाओं को आतंकवादी गतिविधियों के लिए उकसाने या भड़काने में शामिल है।
अधिसूचना में कहा गया है, आसिफ मकबूल डार सोशल मीडिया पर कट्टरपंथी आवाजों में से एक है और भारत सरकार व सुरक्षा बलों के खिलाफ हथियार उठाने के लिए कश्मीरी युवाओं को नापाक तरीके से प्रभावित करने में शामिल है। इसमें आगे कहा गया, आसिफ मकबूल डार जम्मू-कश्मीर और नई दिल्ली सहित भारत के प्रमुख शहरों में हिंसक आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए आतंकवादी संगठन के कैडरों द्वारा रची गई साजिश से जुड़े एक मामले में आरोपी है, जिसकी जांच एनआईए के द्वारा की गई थी।
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