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    हिन्दू पक्ष ने जीती 53 साल से चल रही लड़ाई, लाक्षागृह पर दावों को प्रूफ करने में नाकाम रहा मुस्लिम पक्ष

  • February 08, 2024

    नई दिल्ली। महाभारत (Mahabharat) काल से जुड़े लाक्षागृह (Lakshyagriha) के अवशेषों (remains) को लेकर चल रही लड़ाई में हिन्दू पक्ष (hindu side) को जीत मिली है। करीब 53 साल से कोर्ट (Court) में चल रहे इस मामले में अदालत का फैसला आखिरकार हिन्दू पक्ष के पक्ष में आया है। सालों से चल रही सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष (Muslim side) कोई भी ठोस सबूत पेश करने में नाकाम रहा ना ही अदालत के सवालों का सही जवाब दे पाया। जबकि हिन्दू पक्ष की ओर से कई साक्ष्य पेश किए गए।

    53 साल की कानूनी लड़ाई के बाद 5 फरवरी को उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के बरनावा गांव में प्राचीन टीले को लेकर बागपत कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अदालत ने प्रतिवादी कृष्णदत्त जी महाराज के पक्ष में फैसला सुनाया, और प्राचीन टीले को लाक्षागृह (लाखमंडप) के रूप में नामित किया। विशेष रूप से, अदालत ने ऐतिहासिक स्थल पर एक दरगाह और एक कब्रिस्तान की उपस्थिति का दावा करते हुए मुस्लिम पक्ष द्वारा किए गए दावे को खारिज कर दिया।

    साल 1970 में, बागपत के बरनावा गांव के निवासी मुकीम खान ने एक मुकदमा दायर करके कानूनी कार्यवाही शुरू की थी। जहां उन्होंने कृष्णदत्त जी महाराज को प्रतिवादी बनाया और आरोप लगाया कि बरनावा में प्राचीन टीला शेख बदरुद्दीन और कृष्णदत्त जी की एक दरगाह और कब्रिस्तान था। महाराज, जो जिले के एक बाहरी व्यक्ति थे, ने इसके स्थान पर एक महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ स्थल के निर्माण के इरादे से इसे ध्वस्त करने का लक्ष्य रखा।


    प्रतिवादी कृष्णदत्त जी महाराज की ओर से दावा किया गया कि मुकीम खान द्वारा दरगाह और कब्रिस्तान के रूप में वर्णित स्थान पर वास्तव में एक शिव मंदिर और लाखमंडप था और इन संरचनाओं के अवशेष अभी भी लाक्षागृह में मौजूद थे। इसके अतिरिक्त, इस बात पर प्रकाश डाला गया कि टीले की भूमि का एक हिस्सा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा अधिग्रहित किया गया था, जबकि शेष भूमि श्री गांधी धाम समिति के स्वामित्व में थी।

    अपना फैसला सुनाते समय, सिविल जज जूनियर डिवीजन- I शिवम द्विवेदी ने 1920 में तत्कालीन सरकार द्वारा की गई घोषणा को ध्यान में रखा कि प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, 1904 की धारा 3 (3) के तहत टीले को लाखमंडप घोषित किया गया था। कोर्ट ने आगे कहा कि एसडीओ, सरधना द्वारा 4 मार्च, 1965 को एक और आदेश दिया गया था, जिसमें विवादित भूमि खसरा नंबर 3377/1 को लाखमंडप और भूमि खसरा नंबर 3377/2 को जंगल बताया गया था।

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