बागपत: यूपी के बागपत से एक बड़ी खबर सामने आई है। लाक्षाग्रह और मजार विवाद पर एडीजे कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। इस फैसले में 100 बीघा जमीन और मजार पर हिंदू पक्ष को मालिकाना हक दिया गया है। इस मामले में 10 से ज्यादा हिंदू पक्ष के गवाहों ने गवाही दी थी। सिविल जज शिवम द्विवेदी ने मुस्लिम पक्ष का वाद खारिज कर दिया। बता दें कि पिछले 50 साल से हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के बीच मुकदमा चल रहा था।
यूपी के बागपत के बरनावा में लाक्षागृह बना हुआ था। इस पर 50 साल से ज्यादा समय से हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच विवाद चल रहा था। कोर्ट ने इस मामले में हिंदू पक्ष के हक में फैसला सुनाया है। जानकारी के मुताबिक, मेरठ की एक अदालत में 1970 में केस दायर हुआ था, जिसकी सुनवाई फिलहाल बागपत जिला एवं सत्र न्यायालय में हो रही थी। ज्ञानवापी मामले के बाद इसे हिंदू पक्ष की बड़ी जीत माना जा रहा है। सोमवार को कोर्ट के फैसले से हिंदू पक्ष में खुशी की लहर है। लाक्षागृह और मजार विवाद पर एडीजे कोर्ट ने फैसला सुनाया, जिससे 100 बीघा जमीन और मजार पर हिंदू पक्ष को मालिकाना हक मिला।
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