शिमला । हिमाचल सरकार (Himachal Government ) राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना के तहत (Under Rajiv Gandhi Self-Employment Start-up Scheme) 500 ई-टैक्सी (500 E-Taxi) अनुबन्धित करेगी (Will Contract) ।
परिवहन विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि राज्य के बेरोज़गार युवाओं को परिवहन क्षेत्र में रोज़गार प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने राजीव गांधी स्वरोज़गार स्टार्ट-अप योजना-2023 के तहत विस्तृत मानक संचालन प्रणाली अधिसूचित की है। उन्होंने बताया कि इस योजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में 500 ई-टैक्सी सरकारी विभागों, निगमों, बोर्डों व अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ अनुबन्ध के आधार पर लगाई जानी है।
इस योजना का लाभ अधिक से अधिक बेरोज़गार युवाओं को सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश सरकार ने ई-टैक्सी के आवेदन करने की आवश्यक योग्यता का पुनःनिधार्रण किया है, जिसके अनुसार आवेदक यदि किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड/संस्थान से 10वीं पास हो तो उसके पास वाहन चलाने का 7 साल का अनुभव होना चाहिए। यदि आवेदक 10वीं पास नहीं है तो उसके पास वाहन चलाने का 10 साल का अनुभव होना अनिवार्य है। प्रवक्ता ने बताया कि इस योजना के अन्तर्गत आवेदक 5 जनवरी, 2024 तक परिवहन विभाग के पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं।
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