नई दिल्ली। कर्नाटक में चल रहे हिजाब (Hijab) विवाद मामले की सुनवाई सोमवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में होगी। याचिकाकर्ताओं ने कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka HC) के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें स्कूल-कॉलेजों में यूनिफॉर्म के पूरी तरह पालन का राज्य सरकार के आदेश को सही ठहराया गया था।
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) कर्नाटक उच्च न्यायालय (Karnataka High Court) के फैसले के खिलाफ अपील की जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया था। जिसकी सुनवाई सोमवार को होगी। कर्नाटक हाई कोर्ट ने राज्य में शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने (Hijab Row) पर प्रतिबंध को बरकरार रखा था। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में हिजाब को इस्लाम का हिस्सा नहीं माना था।
वहीं कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा था कि स्कूल-कॉलेजों में यूनिफॉर्म के पूरी तरह पालन का राज्य सरकार का आदेश सही है। याचिकाएं मार्च में ही दाखिल हो गई थीं, लेकिन अब तक उन पर सुनवाई नहीं हुई है। सोमवार को पहली बार मामला सुप्रीम कोर्ट में लग रहा है।
याचिकाओं में कहा गया है कि जिस तरह मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सिखों को हेलमेट पहनने से छूट दी गई है। उसी तरह मुस्लिम लड़कियों को भी स्कूल कॉलेज में हिजाब पहनने से नहीं रोका जाना चाहिए। इन छात्राओं के अलावा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, समस्त केरल जमीयतुल उलेमा जैसी संस्थाओं ने भी याचिका दाखिल की है।
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