नई दिल्ली । कर्नाटक(Karnataka) के स्कूल-कॉलेजों में हिजाब बैन (Hijab Ban)फिलहाल जारी रहेगा। सिद्धारमैया की सरकार (siddaramaiah’s government)में स्कूली शिक्षा (school education)और साक्षरता मंत्री मदु बंगरप्पा(Literacy Minister Madhu Bangarappa) ने शुक्रवार को कहा कि राज्य में शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर लगाए गए प्रतिबंध का पालन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि फिलहाल यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए यह जारी रहेगा। बंगरप्पा ने कहा कि वर्तमान में जो ड्रेस कोड लागू है, जिसमें हिजाब पर प्रतिबंध है। वही जारी रहेगा।
हिजाब विवाद पहली बार जनवरी 2022 में सामने आया था, जब कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी (BJP) सत्ता में थी। उडुपी के सरकारी पीयू कॉलेज प्रशासन ने छह छात्रों को हिजाब पहनने के कारण कॉलेज में प्रवेश से रोक दिया था। इसके बाद छात्रों के विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे, जिसके बाद हिंदू छात्रों ने कई स्कूलों में भगवा शॉल पहनकर प्रतिवाद किया।
इस घटनाक्रम ने कर्नाटक सरकार को 5 फरवरी 2022 को एक आदेश जारी करने के लिए मजबूर किया, जिसमें कर्नाटक शिक्षा अधिनियम 1983 के तहत शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक वस्त्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।
कर्नाटक हाईकर्ट ने 11 फरवरी 2022 को एक अंतरिम आदेश जारी किया, जिसमें हिजाब और भगवा शॉल सहित सभी धार्मिक प्रतीकों को कक्षाओं में प्रतिबंधित कर दिया गया। बाद में मार्च में, उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया कि हिजाब इस्लाम धर्म के अभ्यास के लिए आवश्यक नहीं है और सरकार के आदेश को सही ठहराया।
इसके बाद छात्रों ने इस फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी, जहां पर यह मामला अभी भी लंबित है। एक विभाजन निर्णय आया था, जिसे एक बड़ी पीठ द्वारा पुनः समीक्षा की जा रही है।
इस महीने की शुरुआत में बंगरप्पा ने यह संकेत दिया था कि राज्य में कांग्रेस सरकार संभवतः इस प्रतिबंध की समीक्षा करेगी, जिसके बाद राज्य के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने इस मुद्दे पर एक बैठक की संभावना जताई थी। हालांकि, शिक्षा मंत्री ने शुक्रवार को इस मामले पर कोई और टिप्पणी करने से इंकार किया।
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