जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने शहर की मदन महल पहाडिय़ों पर मौजूद अतिक्रमणों संबंधी मामले को सख्ती से लिया। चीफ जस्टिस मोह. रफीक व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ के समक्ष बुधवार को बताया गया कि उक्त पहाड़ी पर पुन: अतिक्रमणकारी काबिज होते जा रहे है। जिसे गंभीरता से लेते हुए न्यायालय ने नाराजगी व्यक्त करते हुए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिये है, हालांकि विस्तृत आदेश की फिलहाल प्रतीक्षा है।
गौरतलब है कि मदन महल की पहाडिय़ों पर काबिज अतिक्रमणों के खिलाफ वर्ष 2012 में एक जनहित याचिका किशोरी लाल भलावी की ओर से और शहर की सभी पहाडिय़ों पर फैले अतिक्रमणों के खिलाफ एक जनहित याचिका नागरिक उपभोक्ता मंच की ओर से भी दायर की गई थी। इसके बाद अन्य लोगों की ओर से भी अतिक्रमण के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की गई थी। सभी याचिकाओं पर हाईकोर्ट में एक साथ सुनवाई हो रही है। मामले की पूर्व में हुई सुनवाई पर युगलपीठ को बताया था कि महल पहाड़ी पर 5 सौ अतिक्रमण शेष थे, जिनमें से 2 सौ हटाए जा चुके हैं। शेष 3 सौ अतिक्रणणों को हटाए जाने की कार्रवाई की जा रही है। इसके बाद आगे बुधवार को हुई सुनवाई दौरान पहाडिय़ों पर पुन: अतिक्रमण काबिज होने की जानकारी दी गई। जिस पर न्यायालय ने नाराजगी व्यक्त करते हुए उक्त निर्देश दिये, जिसकी फिलहाल प्रतीक्षा है।
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