इंदौर। मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी (मिनिमम वेजेस) में वृद्धि को लेकर सरकार के 4 मार्च 2024 को जारी नोटिफिकेशन पर हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने अगली सुनवाई तक स्टे कर दिया है। पीथमपुर औद्योगिक संगठन और मध्य प्रदेश टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन द्वारा सीनियर एडवोकेट गिरीश पटवर्धन, कीर्ति पटवर्धन के माध्यम से इस नोटिफिकेशन को हाई कोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी गई है। इसमें कहा गया है कि इस नोटिफिकेशन को लागू करने में कई तरह की दिक्कतो का सामना करना पड़ रहा है। याचिका के अंतिम निराकरण तक इस नोटिफिकेशन के क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगाई जाए।
कोर्ट ने इसे स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई तक उक्त स्टे दिया और इस पर अगली सुनवाई इसी माह 21 मई तय की है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार ने औद्योगिक एवं असंगठित श्रमिकों को अधिक मजदूरी देने का निर्णय लेते हुए इस संबंध ने उक्त नोटिफिकेशन जारी किया था। इसमें औद्योगिक और असंगठित क्षेत्र से जुड़े ट्रेंड-अनट्रेंड सभी श्रमिकों के मेहनताने में 1 अप्रैल 2024 से बढ़ोतरी की गई थी। साल 2014 के पश्चात प्रदेश में पहली बार मजदूरों का वेज रिवीजन किया गया है
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