चंडीगढ़ । पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab-Haryana High Court) ने कहा कि पंजाब (Punjab), हरियाणा (Haryana) और चंडीगढ़ (Chandigarh) में बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव (Corona positive) केस सामने आ रहे हैं। ऐसे में अदालतें (Courts) नियमित तौर पर काम नहीं कर पा रही हैं। तीनों 28 फरवरी तक छोटे-मोटे अपराधों में जब तक कानून व्यवस्था का संकट न हो, गिरफ्तारियां न करें।
हाईकोर्ट ने इस मामले को लेकर लिए संज्ञान पर सुनवाई को जारी रखत हुए कहा कि हालात बेहद नाजुक हैं। ऐसे में जब तक जरूरी न हो, तब तक लोग अदालत न आएं। इसके लिए हाईकोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की अदालतों द्वारा जिन आरोपियों को जमानतें मिल चुकी हैं और या पैरोल मिल चुकी है, उनकी जमानतें और पैरोल 28 फरवरी तक जारी रखे जाने के आदेश दिए हैं।
हाईकोर्ट ने रजिस्ट्री को आदेश के बारे में पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ पुलिस सहित बार एसोसिएशन सहित पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की सभी अदालतों, ट्रिब्यूनल्स आदि को जानकारी देने का भी आदेश दे दिया है।
©2024 Agnibaan , All Rights Reserved