भोपाल। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अधिसूचना पारित की, जिसके कहा गया है कि हाई कोर्ट के अलावा राज्य की सभी अदालतों को ‘अधीनस्थ न्यायपालिका’ की जगह ‘जिला न्यायपालिकाÓ कहा जाएगा। साथ ही हाई कोर्ट के अलावा सभी अदालतों को अधीनस्थ न्यायालय की जगह ‘ट्रायल कोर्ट’ कहने का भी संकल्प पारित किया गया। पूर्ण कोर्ट की बैठक में मप्र हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवि मलिमथ और जजों ने यह संकल्प पारित किया। फैसले को लागू करने का आदेश शुक्रवार को मप्र हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल रामकुमार चौबे ने जारी किया।
हाई कोर्ट की तीन पीठ और 52 जिला न्यायालय
मप्र हाईकोर्ट की जबलपुर मुख्यपीठ के अलावा इंदौर और ग्वालियर में दो खंडपीठ हैं। मप्र में 52 जिला न्यायालय हैं, जिनमें 1200 से अधिक सेशन कोर्ट हैं। करीब 1500 से अधिक मजिस्ट्रेट स्तर की कोर्ट हैं। सेशन कोर्ट और मजिस्ट्रेट स्तर की कोर्ट को सबऑर्डिनेट (अधीनस्थ ) कोर्ट कहा जाता था।
©2024 Agnibaan , All Rights Reserved