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मप्र सरकार के शिक्षक भर्ती में 27% आरक्षण के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, कहा- 14% से अधिक OBC आरक्षण नहीं

November 19, 2021

जबलपुर । जबलपुर हाई कोर्ट (Jabalpur High Court) ने मध्य प्रदेश सरकार (Government of Madhya Pradesh) के लिए आज बेचैनी बढ़ाने वाला आदेश दिया है. हाईकोर्ट की डबल बेंच ने अपने आदेश में कहा है कि प्रदेश में शिक्षक भर्ती (teacher recruitment) में 14% से ज्यादा आरक्षण नहीं होगा. 14 फीसदी ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) ही जारी रखा जाए. इससे ज्यादा आरक्षण की इजाजत नहीं दी जा सकती.

राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग ने हाई स्कूल टीचर्स की भर्ती में ओबीसी को 27% आरक्षण देने के खिलाफ जबलपुर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है. इसी याचिका पर चीफ जस्टिस रवि मलिमथ और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की बेंच ने ये आदेश सुनाया. बैंच ने सुनवाई के दौरान कहा 14% से ज्यादा आरक्षण की अनुमति नहीं दी जा सकती. डबल बेंच ने अपने आदेश में 14 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण ही जारी रखने के निर्देश जारी किए हैं. हाई कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 6 दिसंबर को अगली सुनवाई के निर्देश दिए हैं.


…तो 73 फीसदी आरक्षण हो जाएगा
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता राजस्थान निवासी प्रबल प्रताप सिंह के वकील आदित्य संघी ने कहा मध्यप्रदेश सरकार की ओर से स्कूल शिक्षकों की भर्ती में ओबीसी के लिए 27% और ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण लागू करने के कारण कुल आरक्षण 73% हो जाएगा. इंदिरा साहनी केस और मराठा आरक्षण संबंधित याचिकाओं में सर्वोच्च न्यायालय का स्पष्ट आदेश है कि आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए. इसके अलावा जातिगत आरक्षण दिए जाने का भी कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है.

27 फीसदी की इजाजत नहीं
राज्य सरकार ने इससे पहले 27% ओबीसी आरक्षण पर लगी रोक हटाने के लिए आवेदन किया था. लेकिन हाईकोर्ट ने सरकार के आवेदन को खारिज करते हुए इस संबंध में दायर सभी याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई के निर्देश दिए थे. प्रबल प्रताप सिंह और अन्य 11 की तरफ से दायर अवमानना याचिका में कहा गया है कि पूर्व में जबलपुर हाईकोर्ट ने आधा दर्जन याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण लागू करने पर रोक लगा दी थी. हाईकोर्ट ने रोक हटाने के राज्य सरकार के आवेदन को भी खारिज करते हुए सभी लंबित याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई के निर्देश दिए थे. इसके बावजूद प्रदेश सरकार ने उच्च माध्यमिक शिक्षक पद के चयन में ओबीसी के लिए 27% और ईओडब्ल्यू के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण लागू कर दिया.

याचिकाकर्ता ने कहा…
याचिकाकर्ता की तरफ कहा गया कि राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग ने महाधिवक्ता के अभिमत का हवाला देते हुए एक सर्कुलर जारी किया था. सर्कुलर में कहा गया था कि हाईकोर्ट ने जिन प्रकरणों में रोक लगा रखी है, उनके अलावा अन्य विभागों में 27% ओबीसी आरक्षण लागू किया जा सकता है. इस सर्कुलर के आधार पर लोक शिक्षण आयुक्त ने उच्च माध्यमिक शिक्षक पद के चयन में 27% ओबीसी आरक्षण लागू कर अंतिम चयन सूची जारी कर दी है.

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