– कोरोना हुआ या कोई रिश्तेदार भी संक्रमित तो स्वस्थ होने का देना होगा प्रमाण
इन्दौर। हाईकोर्ट के कर्मचारियों/अधिकारियों को गैरजरूरी शादी व धार्मिक आयोजन में भाग लेने से रोक दिया गया है। किसी को कोरोना हुआ या कोई रिश्तेदार भी संक्रमित होगा तो ऐसे व्यक्ति को स्वस्थ होने का प्रमाण देना होगा, तभी वह कार्य पर हाजिर हो सकेगा। इंदौर में एक हाईकोर्ट जज के रीडर को कोरोना निकलने के बाद हाईकोर्ट ने 9 बिंदुओं पर अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए गाइड लाइन जारी कर दी है। इन्हें निर्देशित किया गया है कि दूसरे जिले से उनके घर आकर किसी सदस्य या रिश्तेदार के होम आइसोलेशन में या क्वारेंटाइन होने की दशा में इसकी सूचना तुरंत रजिस्ट्रार को देना होगी। इसी तरह इनका निवास संक्रमित क्षेत्र में आने की दशा में उन्हें अवकाश मंजूर कराने के लिए संक्रमित क्षेत्र होने का आदेश या अलग से आवेदन देना होगा। उन्हें शादी व धार्मिक आयोजन वाले ऐसे स्थान (जहां फालतू की भीड़ होती है) पर आमतौर पर भाग नहीं लेने को कहा गया है। इनमें जाना आवश्यक ही होने पर उन्हें नियंत्रक अधिकारी को सूचना देने को कहा गया है। किसी अधिकारी-कर्मचारी या उनके परिवार के किसी सदस्य को कोरोना होने पर उन्हें तत्काल रजिस्ट्रार को सूचना देना होगी और जब तक वे स्वस्थ नहीं हो जाते तब तक कार्यालय नहीं आने को कहा है। कार्यालय आने के पहले उन्हें सक्षम अधिकारी का स्वस्थता का प्रमाण पत्र लाना होगा।
न बाहर जाओ, न फाइल लाओ
सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को एक जिले से दूसरे जिले या नगर निगम सीमा से बाहर जाने की दशा में कार्यालय से पहले अनुमति हासिल करना होगी। इसके अलावा बिना निर्देश के किसी कर्मचारी को फाइल नहीं लाने की हिदायत दी गई है।
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