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    उपचुनाव के बीच सिलावट को हाईकोर्ट का नोटिस

  • October 23, 2020

    भोपाल। विधानसभा उपचुनाव के बीच पूर्व मंत्री व सांवेर के विधायक रहे तुलसी सिलावट को हाई कोर्ट ने एक और नोटिस जारी किया है। दरअसल, सांवेर में पराजित प्रत्याशी डॉ. राजेश सोनकर ने सिलावट के खिलाफ दायर चुनाव याचिका पिछले दिनों वापस ले ली थी। इस पर मतदाता पवन कुमार ने अधिवक्ता रवींद्र सिंह छाबड़ा के जरिए रिव्यू दायर किया और कहा कि इस तरह समझौते के जरिए चुनाव याचिका वापस नहीं ली जा सकती। चुनाव याचिका वापस लेने से पहले राजपत्र में नोटिफिकेशन जारी होता है। 15 दिन क्षेत्र के मतदाताओं को दिए जाते हैं, ताकि किसी को आपत्ति हो तो वह दर्ज करा सकें। इस प्रक्रिया का पालन कराए बिना ही याचिका वापस ले ली। इस पर हाई कोर्ट ने याचिका वापस लेने के आदेश पर रोक लगा दी है।

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    दलित समाज लेगा अपमान का बदला: वीडी

    Fri Oct 23 , 2020
    भोपाल। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा ने बसपा सुप्रीमो मायावती के भाजप प्रत्याशी इमरती देवी के समर्थन में आने पर आभार माना है। शर्मा ने कहा कि कांग्रेस नेता कमलनाथ ने जिस तरह से दलित महिला इमरती देवी का अपमान किया है, उसका मायावती ने कड़ा विरोध किया है। साथ ही जिस तरह से मायावती ने […]
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