जबलपुर। नोवल कोरोना के संक्रमण काल में हुई हाई प्रोफाइल शादी को लेकर गुरुवार को हाईकोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायाधीश माननीय जे.पी. गुप्ता की डबल बेंच ने सुनवाई करते हुए मध्यप्रदेश सरकार, नगर निगम जबलपुर व नगर निगम के अपर आयुक्त राकेश अयाची को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने 25 अगस्त तक राज्य सरकार को जबाव प्रस्तुत करने कहा है,और पूछा है कि क्यों न मामले की न्यायिक जांच कराई जाए ।
मामला इस प्रकार है कि जबलपुर में लॉक डाउन के दौरान 30 जून को नगर निगम में अपर आयुक्त राकेश अयाची की बेटी की हाईप्रोफाइल शादी शहर के बड़े होटल गुलजार में आयोजित की गई थी, जिसमें शासन द्वारा तय गाइड लाइन का उल्लघंन करते हुए शादी समारोह में 400 से ज्यादा मेहमानों को बुलाया गया था।
शादी समारोह में आए मेहमानों से फैले कोरोना संक्रमण से अबतक लगभग 150 लोग चपेट में आ गए है , इसके बाद से मामला तूल पकड़ता जा रहा है, अब मामला मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ पहुंचा है, जिसे लेकर उच्च न्यायालय भी संख्ती से कार्यवाही करने जा रहा है।
गुरुवार को हाईकोर्ट ने मामले में मध्यप्रदेश सरकार, नगर निगम व अपर आयुक्त राकेश अयाची को नोटिस जारी कर 25 अगस्त तक जबाव मांगा है। हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता पंकज दुबे के साथ रोहित शर्मा ने अपना पक्ष रखा है।
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