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हाईकोर्ट: केजरीवाल की CBI द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई आज

नई दिल्ली (New Delhi)। दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) दिल्ली शराब घोटाले (Delhi liquor scam.) के मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money laundering cases.) में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) (Central Bureau of Investigation (CBI) द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Chief Minister Arvind Kejriwal) की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर आज को सुनवाई करेगा. यह याचिका सोमवार को दायर की गई थी और इसे न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।


आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने ट्रायल कोर्ट के 26 जून के उस आदेश को भी चुनौती दी जिसके तहत उन्हें सीबीआई की तीन दिन की हिरासत में भेजा गया. अधीनस्थ अदालत ने केजरीवाल को 29 जून को 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. सीबीआई ने 26 जून को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था. वह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में वहां न्यायिक हिरासत में थे।

सीबीआई ने निचली अदालत के समक्ष दावा किया था कि आप प्रमुख ने जांच में सहयोग नहीं किया और जानबूझकर टालमटोल वाले जवाब दिए. केंद्रीय जांच एजेंसी ने यह भी आशंका जताई थी कि केजरीवाल गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।

गौरतलब है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कथित आबकारी नीति घोटाले के के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीबीआई द्वारा अपनी गिरफ्तारी को सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. हाईकोर्ट ने शनिवार को उनको 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया. सीबीआई ने केजरीवाल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का अनुरोध करते हुए कहा कि ‘‘जांच और न्याय के हित में’’ उनकी हिरासत जरूरी है।

जांच एजेंसी की याचिका मंजूर करते हुए विशेष न्यायाधीश सुनयना शर्मा ने कहा कि केजरीवाल को 12 जुलाई को अदालत में पेश किया जाए. अदालत के विस्तृत आदेश का इंतजार है. केजरीवाल को दिल्ली सरकार की आबकारी नीति में अनियमितताओं के सिलसिले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था. मुख्यमंत्री को दिल्ली सरकार की आबकारी नीति में अनियमितताओं के संबंध में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था।

 

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 21 मार्च को केजरीवाल को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया था. केजरीवाल को निचली अदालत से जमानत मिल गई थी, जिस पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी थी।

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