भोपाल। विधानसभा उपचुनाव में कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने पर हाईकोर्ट ने ग्वालियर-चंबल और विदिशा सहित नौ जिलों के कलेक्टर से चुनावी सभाओं की अनुमति जारी करने के अधिकार छीन लिए हैं। राजनीतिक दल अब यहां वर्चुअल सभा ही कर पाएंगे। चुनावी सभा की अनुमति चुनाव आयोग से लेनी होगी। आयोग को यकीन दिलाना होगा कि यहां वर्चुअल रैली संभव नहीं है। ग्वालियर खंडपीठ के जस्टिस शील नागू और जस्टिस राजीव कुमार श्रीवास्तव की पीठ ने आशीष प्रताप सिंह की याचिका पर सुनवाई के बाद अंतरिम आदेश जारी किए। इधर, कोर्ट ने तीन अक्टूबर के आदेश में 7 नेताओं पर केस के आदेश दिए थे। इसके बाद भी केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर और पूर्व सीएम कमलनाथ पर केस दर्ज नहीं हुए। अदालत ने अगली तारीख पर अनुपालना रिपोर्ट पेश करने को कहा। उच्च न्यायालय ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि वर्तमान स्थिति अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। राजनीतिक दल और नेताओं का आचरण उदाहरण पेश करने वाला होना चाहिए, लेकिन यहां जनजीवन की सुरक्षा को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई जा रही। लोकप्रियता और वोट हासिल करने के लिए लोगों को घर से निकालकर सभाओं में बुलाया जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि राजनीतिक दलों का साझा एजेंडा सिर्फ चुनाव प्रचार से लोकप्रियता हासिल करना है।
पूर्व में ली गईं अनुमतियां निरस्त
उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने बुधवार को सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि कोई भी चुनावी सभा या रैली बिना अनुमति के ना हो। पहले ली गईं अनुमतियां निरस्त होंगी। अब सभा की अनुमति का आवेदन कलेक्टर के जरिए चुनाव आयोग को भेजा जाएगा। आयोग तय करेगा कि अनुमति देनी चाहिए या नहीं।
9 जिलों में प्रभावी होगा आदेश
आयोग के निर्देश 9 जिलों मुरैना, शिवपुरी, भिंड, दतिया, ग्वालियर, गुना, श्योपुर, अशोकनगर, विदिशा के लिए हैं। श्योपुर और विदिशा में चुनाव नहीं हैं। विधानसभा उपचुनाव प्रदेश के 19 जिलों में हैं। आयोग के निर्देश जारी होने के बाद भी अनूपपुर, रायसेन, आगर मालवा, इंदौर, देवास, धार, मंदसौर, छतरपुर, बुरहानपुर, खंडवा, राजगढ़, सागर में फिलहाल अनुमति की आवश्यकता नहीं है।
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