नई दिल्ली । दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को निर्देश दिया है कि वह पहले मॉक टेस्ट का पूरा डेटा कोर्ट के सामने रखे। जस्टिस हीमा कोहली की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ये बताए कि कितने स्टूडेंट्स ने मॉक टेस्ट में भाग लिया। हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 28 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी।
कोर्ट ने कहा कि सुनवाई की अगले तिथि को दिल्ली यूनिवर्सिटी ये बताए कि मॉक टेस्ट में कितने छात्रों ने हिस्सा लिया। हाई कोर्ट ने कहा कि यूजीसी के फाइनल परीक्षा आयोजित करने के नोटिफिकेशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लंबित है। इसलिए सुनवाई स्थगित की जाती है। फाइनल ईयर की परीक्षा आयोजित के यूजीसी के नोटिफिकेशन के खिलाफ करीब एक दर्जन से ज्यादा छात्रों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दो दिन के बाद सुनवाई करने का आदेश दिया। जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि ऐसी ही एक याचिका पर जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली बेंच दो दिन बाद सुनवाई करेगी।
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