चंडीगढ़ । पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab and Haryana High Court) ने कवि कुमार विश्वास (Poet Kumar Vishwas) और बीजेपी नेता (BJP Leader) तजिंदर पाल सिंह बग्गा (Tajinder Pal Singh Bagga) के खिलाफ दर्ज एफआईआर (FIR) को रद्द करने के निर्देश दिए (Instructed to Cancel) । ‘आप’ के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कथित भड़काऊ बयानों को लेकर पंजाब की रूपनगर पुलिस ने कुमार विश्वास के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
फैसला आने के बाद कुमार विश्वास ने न्यायपालिका और अपने प्रशंसकों का धन्यवाद किया । कुमार विश्वास ने ट्वीट कर एक बार फिर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, “सरकार बनते ही मुझ पर एफआईआर करके असुरक्षित आत्ममुग्घ बौने ने जो पंजाब-पुलिस मेरे घर भेजी थी उस बेबुनियाद एफआईआर को आज उच्च न्यायालय पंजाब ने खारिज कर दिया। न्यायपालिका व मुझे प्यार करने वालों का आभार। प्यारे अनुज भगवंत मान को पुनः सलाह कि पंजाब के स्वाभिमान को बौनी-नज़रों से बचाए।” जबकि भाजपा नेता बग्गा ने ट्वीट किया, “सत्यमेव जयते। अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर बड़ा तमाचा। पंजाब उच्च न्यायालय ने मेरे और डॉ. कुमार विश्वास के खिलाफ दर्ज प्राथमिकियों को खारिज कर दिया।”
अप्रैल में मोहाली में भड़काऊ बयान और आपराधिक धमकी देने के आरोपों में बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। वरिष्ठ अधिवक्ता चेतल मित्तल ने बताया कि जस्टिस अनूप चितकारा ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज करने का आदेश दिया है। एफआईआर रद्द करने की मांग करते हुए बग्गा की ओर से पेश हुए अधिवक्ता मयंक अग्रवाल और गौतम दत्त के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता आरएस राय और चेतन मित्तल ने दलील दी थी कि प्राथमिकी दर्ज करना पूरी तरह से दुर्भावनापूर्ण था। जबकि, एक अन्य याचिका में, कुमार विश्वास ने 26 अप्रैल को हाई कोर्ट का रुख किया था, जिसमें पंजाब पुलिस द्वारा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कथित रूप से भड़काऊ बयान देने के लिए उनके खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने की मांग की गई थी।
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