जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने छतरपुर (Madhya Pradesh High Court Chhatarpur) जिले के बक्सवाहा जंगल में हीरे के लिए होने वाले खनन पर रोक (ban on mining) लगा दी है, मंगलवार को चीफ जस्टिस आरवी मलिमथ और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डबल बेंच ने कहा कि बक्सवाहा जंगल में खनन से वहां मिली पाषाण युग की रॉक पेंटिंग, कल्चुरी और चंदेल काल की मूर्तियां, स्तंभ आदि संपदा नष्ट हो सकती हैं ।
हाईकोर्ट की डबल बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए स्टे आदेश जारी किया कि वहां खनन का कोई भी काम हाईकोर्ट के निर्देश के बाद ही होगा । नागरिक उपभोक्ता मंच की ओर से दायर जनहित याचिका में आर्कियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बक्सवाहा जंगल में डायमंड माइनिंग के खनन पर रोक लगाने की मांग की गई थी मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने बक्सवाहा जंगल में हीरे के लिए होने वाले खनन पर रोक लगा दी है ।
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