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    गांजा तस्कर को 3 साल की सजा, 15 हजार का जुर्माना

  • April 02, 2022

    जबलपुर। जिला अदालत में एनडीपीएस के विशेष न्यायधीश सुजीत कुमार सिंह की अदालत ने गांजा तस्करी के आरोपी बबलू उर्फ विजय ठाकुर को तीन साल की सजा व 15 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि 14 जून 2017 को लार्डगंज थाना क्षेत्र की यादव कालोनी चौकी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि रानीताल श्मशान घाट के शेड के पास आरोपी बबलू उर्फ विजय ठाकुर गांजा लेकर ग्राहक का इंतजार कर रहा है। जिस पर पुलिस ने तत्काल ही घेराबंदी कर आरोपी को दबोचा और उसके पास से 4 किलों 3 सौ ग्राम गांजा बरामद करते हुए आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। सुनवाई दौरान पेश किये गये गवाह व साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने आरोपी को उक्त सजा से दंडित किया।

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