रांचीः झारखंड (Jharkhand) के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) ने हाईकोर्ट (High Court) द्वारा जमानत याचिका (Bail Petition) पर सुनवाई में देरी करने पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का रूख किया. लेकिन वहां से भी उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा है. सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रिहाई पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी को चुनौती वाली याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है. अब उसके खिलाफ आप अगले सप्ताह करें बहस.
दरअसल, हाई कोर्ट का फैसला आने में हो रही देरी को आधार बना कर हेमंत ने रिहाई की मांग की थी. बीते 3 मई को हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को सही ठहराने का आदेश दे दिया. बता दें कि हेमंत सोरेन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के राह पर चलते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख किया था. सोरेन को कथित भूमि घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में ईडी ने 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था. वह फिलहाल रांची की बिरसा मुंडा केंद्रीय जेल में बंद हैं. सोरेन को ईडी की 13 दिन की हिरासत के बाद 15 फरवरी को बिरसा मुंडा केंद्रीय जेल भेज दिया गया था.
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