img-fluid

प्रिया रमानी को बरी करने को चुनौती देने वाली एम जे अकबर की याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई टली

January 13, 2022


नई दिल्ली। पत्रकार प्रिया रमानी (Priya Ramani) को बरी किए जाने (Acquittal) को चुनौती देने वाली (Challenging) पूर्व केन्द्रीय मंत्री एम. जे. अकबर (MJ Akbar) की याचिका (Plea) पर दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) में सुनवाई (Hearing) टाल दी गई (Adjourned) । यह मामला न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता की अदालत के समक्ष अपील करने की अनुमति की दलीलों पर सुनवाई के लिए आया था, लेकिन इसमें सुनवाई टाल दी गई और समय आने पर मामले की सनुवाई की जाएगी।


एम.जे, अकबर का पक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव नायर और गीता लूथरा ने रखा है जिसमें करंजावाला एंड कंपनी की टीम के संदीप कपूर वीर संधू, विवेक सूरी, निहारिका करंजावाला और अपूर्व पांडे, अधिवक्ता शामिल थे। प्रिया रमानी का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता भावुक चौहान ने किया।गौरतलब है कि मी टू आंदोलन 2018 के मद्देनजर, रमानी ने अकबर के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। इसके बाद अकबर ने उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया और उन्हें केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था। मामले की सुनवाई 2019 में शुरू हुई और यह लगभग दो वर्षों तक चली।

प्रिया रमानी को पिछले साल 17 फरवरी को, दिल्ली की एक अदालत ने मामले में बरी कर दिया था। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट रवींद्र कुमार पांडे ने इस मामले में टिप्पणी करते हुए कहा महिला को अपनी पसंद के किसी भी मंच पर और दशकों के बाद भी अपनी शिकायत रखने का अधिकार है।अदालत ने आगे कहा था कि प्रतिष्ठा के अधिकार की रक्षा गरिमा के अधिकार की कीमत पर नहीं की जा सकती। मानहानि की शिकायत के बहाने यौन शोषण के खिलाफ आवाज उठाने पर महिलाओं को सजा नहीं दी जा सकती है।

रमानी ने वोग के लिए एक लेख 2017 में लिखा था, जिसमें उन्होंने संस्थान में नौकरी के लिए साक्षात्कार के दौरान एक पूर्व बॉस द्वारा यौन उत्पीड़न किए जाने के अपने अनुभव का वर्णन किया। एक साल बाद, प्रिया ने खुलासा किया कि लेख में उत्पीड़क के रूप में जिस व्यक्ति का उल्लेख किया गया है वह और कोई नहीं, बल्कि एम. जे. अकबर हैं।

अकबर ने अदालत के समक्ष तर्क दिया था कि इस मामले में रमानी के आरोप बेबुनियाद थे और इससे उनकी प्रतिष्ठा को हानि हुई है। दूसरी ओर, रमानी ने इन दावों का विरोध किया और अपनी बात को सच बताया और कहा कि उन्होंने सद्भावना, जनहित और जनता की भलाई के लिए आरोप लगाए हैं। इस मामले में आया फैसला महत्वपूर्ण इसलिए था, क्योंकि इसी तरह के मामले दूसरों के लिए एक मिसाल कायम करते हैं।

Share:

पश्चिम बंगाल: बीकानेर से गुवाहाटी जा रही ट्रेन दुर्घटनाग्रस्‍त, कई बोगियां पटरी से उतरी

Thu Jan 13 , 2022
जलपाईगुड़ी. पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी(Jalpaiguri) इलाके के मैनगुड़ी में बीकानेर एक्सप्रेस (15633) पटरी से उतर गई. हादसे में कई सवारियों के घायल होने की खबर है. गाड़ी के चार से पांच डिब्बे पटरी से उतरे हैं. यह ट्रेन बीकानेर(Bikaner) से गुवाहाटी जा रही थी. इसी बीच मैनागुड़ी पार करते समय यह हादसा हुआ. सूचना मिलते […]
सम्बंधित ख़बरें
खरी-खरी
सोमवार का राशिफल
मनोरंजन
अभी-अभी
Archives

©2024 Agnibaan , All Rights Reserved