नई दिल्ली। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट (Delhi’s Karkardooma Court) ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली (North East Delhi) के मौजपूर इलाके में पुलिसवाले पर रिवाल्वर तानने वाले शाहरुख पठान (Shahrukh Pathan) समेत पांच आरोपितों के खिलाफ दर्ज मामले में सुनवाई टाल दी है। एडिशनल सेशंस जज अमिताभ रावत ने 2 मार्च को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया है।
24 दिसंबर 2021 को कोर्ट ने आरोपितों के खिलाफ आरोप तय कर दिया था। कोर्ट ने हत्या की कोशिश, दंगा फैलाने और गैरकानूनी भीड़ का हिस्सा होने से संबंधित धाराओं के तहत आरोप तय किया था। शाहरुख पठान के अलावा कोर्ट ने जिन आरोपितों के खिलाफ आरोप तय किया था उनमें सलमान, गुलफाम, आतिर और ओसामा शामिल हैं। सुनवाई के दौरान सभी आरोपितों ने अपने को निर्दोष बताते हुए ट्रायल का सामना करने की बात कही।
शाहरुख को उत्तर प्रदेश के शामली से 03 मार्च 2020 को गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली पुलिस ने उसकी रिवाल्वर उसके घर से ही बरामद किया था। पुलिस ने उसके घर से तीन कारतूस भी बरामद किए थे। दिल्ली पुलिस ने शाहरुख का मोबाइल फोन भी बरामद किया था। दिल्ली हिंसा के दौरान शाहरुख का हेड कांस्टेबल दीपक दहिया पर रिवाल्वर तानने वाला फोटो भी काफी वायरल हुआ था। बतादें कि फरवरी 2020 में हुई हिंसा में कम से कम 53 लोगों की मौत हो गई थी और दो सौ के करीब लोग घायल हुए थे। एजेंसी
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