नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट में (In Supreme Court) सोमवार को द्रमुक नेता और तमिलनाडु के पूर्व मंत्री (DMK Leader and former Tamil Nadu Minister) वी. सेंथिल बालाजी (V. Senthil Balaji) की जमानत याचिका पर (On Bail Plea) सुनवाई 6 मई होगी (Hearing will be on May 6) । उन्हें कथित पैसे के बदले नौकरी घोटाले से जुड़े एक धन शोधन मामले में पिछले साल गिरफ्तार किया गया था।
न्यायमूर्ति अभय एस. ओका की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने आज मामले की सुनवाई यह कहते हुए स्थगित कर दी कि ईडी का जवाबी हलफनामा रिकॉर्ड पर नहीं है। खंडपीठ में न्यायमूर्ति उज्जल भूयान भी शामिल हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी की ओर से अदालत में पेश अधिवक्ता ने जवाबी हलफनामा दायर करने में अदालत से माफी मांगते हुए कहा कि शनिवार दोपहर 12 बजे तक प्राथमिकता के आधार पर इसे दाखिल कर दिया जायेगा।
इसके बाद अदालत ने सुनवाई के लिए 6 मई की तारीख तय की। इससे पहले, पिछली सुनवाई में शीर्ष अदालत ने मद्रास उच्च न्यायालच के 28 फरवरी के उस आदेश पर कोई अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया था जिसमें बालाजी की जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। हालांकि उसने ईडी को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा था।
फरवरी में मद्रास हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति एन. आनंद वेंकटेश की बेंच ने कहा था कि मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद भी बालाजी राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक बने हुए हैं और राज्य सरकार पर उनका काफ प्रभाव है। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को दैनिक आधार पर सुनवाई कर मामले का ट्रायल तीन महीने में पूरा करने का निर्देश दिया था। ईडी ने पिछले साल जून में बालाजी को गिरफ्तार किया था और तब से वह रिमांड पर हैं।
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