वॉशिंगटन। अमेरिका (America) के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (President Donald Trump) के खिलाफ नागरिक धोखाधड़ी (civil fraud) मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है। माना जा रहा है कि अगले साल की शुरुआत में इस पर फैसला आ सकता है। बता दें कि इस मामले में डोनाल्ड ट्रंप पर आरोप है कि उन्होंने ऋणदाताओं को धोखा देने के लिए अपनी नेटवर्थ के बारे में गलत जानकारी दी थी।
बता दें कि अगर नागरिक धोखाधड़ी मामले में डोनाल्ड ट्रंप दोषी पाए जाते हैं तो उन पर 25 करोड़ डॉलर का भारी भरकम जुर्माना लगाया जा सकता है और साथ ही उनके न्यूयॉर्क में व्यापार करने पर भी रोक लग सकती है। 2024 के राष्ट्रपति चुनाव के तगड़े दावेदार डोनाल्ड ट्रंप को इससे बड़ा झटका लग सकता है। हालांकि ट्रंप अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार कर रहे हैं और उनका कहना है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस आर्थर एंगोरोन 11 जनवरी 2024 को अपना फैसला सुना सकते हैं।
न्यूयॉर्क की अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स ने बुधवार को एक बयान जारी कर कहा कि सुनवाई के दौरान ट्रंप द्वारा की गई धोखाधड़ी का पूरी तरह से खुलासा हुआ। वहीं ट्रंप के वकील क्रिस किसे का कहना है कि 11 हफ्तों तक चली सुनवाई में साफ हो गया है कि कोई धोखाधड़ी नहीं की गई और किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं किया गया। हालांकि एंगोरोन कह चुके हैं कि ट्रंप के वित्तीय दस्तावेजों में गड़बड़ी है। साथ ही नवंबर में अपनी गवाही के दौरान ट्रंप ने भी स्वीकार किया था कि उनके वित्तीय विवरणों में संपत्ति का मूल्यांकन गलत था लेकिन इसका बैंकों द्वारा संपत्ति का मूल्यांकन करने पर कोई असर नहीं हुआ। बता दें कि नागरिक धोखाधड़ी के इस मामले की सुनवाई 2 अक्तूबर को शुरू हुई थी।
ट्रंप ने न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल जेम्स और जज एंगोरोन पर राजनीतिक द्वेष के चलते उनके खिलाफ पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करने का भी आरोप लगाया था।
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