नई दिल्ली: देशभर में बुलडोजर (Bulldozer) कार्रवाई पर अंतरिम रोक मामले पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई हो रही है. मामले की सुनवाई शीर्ष अदालत की जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की बेंच कर रही है. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर 1 अक्टूबर तक के लिए रोक लगा दी थी. सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मैं 3 राज्य यूपी, मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) और राजस्थान सरकार की ओर से पेश हो रहा हूं, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया है कि बुलडोजर कार्रवाई को लेकर दिशानिर्देश पूरे भारत (India) में तैयार किए जाएंगे, मेरे पास कुछ सुझाव हैं.
याचिकाकर्ता के वकील संजय हेगड़े ने कहा कि मैं जहांगीरपुरी का एक फल विक्रेता हूं. तोड़फोड़ का मामला आज सूचीबद्ध है, लेकिन मेरा मामला नहीं लगा है. मैं अनुरोध कर रहा हूं कि इसे साथ में टैग किया जाए. इस पर जस्टिस बीआर गवई ने पूछा कि क्या आपने दूसरे पक्ष को सूचित किया है?
पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बिना कोर्ट की अनुमति के बुलडोजर कार्रवाई न हो. उसने साफ किया था कि यदि सार्वजनिक सड़क, फुटपाथ, रेलवे लाइन, जल निकाय आदि पर कोई अनधिकृत निर्माण होता है, तो सरकार कार्रवाई कर सकती है, तब यह आदेश लागू नहीं होगा.
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