इन्दौर। लोकायुक्त पुलिस (Lokayukta Police) ने एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (Health Worker) के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति (Property) का केस दर्ज किया है। शिकायतकर्ता ने भी उसकी इतनी संपत्ति की जानकारी दे दी थी कि पुलिस ने सीधे केस दर्ज कर लिया है। हालांकि शिकायत पांच साल पहले हुई थी और केस अब दर्ज हुआ है।
लोकायुक्त पुलिस के सूत्रों के अनुसार 2017 में बुरहानपुर (Burhanpur) के एक व्यक्ति ने बोदरली में बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता श्रीकांत लाडे के खिलाफ लोकायुक्त भोपाल (Lokayukta Bhopal) में शिकायत की थी, जिसमें उसने बताया था कि लाडे के पास छह कृषि भूमि, दो मकान, चार पहिया वाहन और दो दो पहिया वाहन हैं। ये सभी संपत्ति उसके या उसकी पत्नी के नाम है, लेकिन इस मामले में पांच साल तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मामला जांच में पड़ा रहा। कल मुख्यालय के आदेश पर लोकायुक्त पुलिस ने बिना छापा मारे लाडे के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज कर मामला विवेचना में लिया है। शिकायत में दर्ज संपत्ति के ब्योरे की प्रारंभिक जांच में आय से अधिक संपत्ति होने के प्रमाण मिलने से सीधे केस दर्ज किया गया है। हालांकि पिछले कुछ समय में लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू ने चार प्रकरणों में बिना छापा मारे सीधे केस दर्ज किया था। आमतौर पर लोकायुक्त छापा मारती है और फिर उसके घर से मिले दस्तावेजों की जांच के बाद आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज करती है।
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