जबलपुर (Jabalpur)। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (Madhya Pradesh High Court) ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर (Bageshwar Dham Peethadhishwar) पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री (Pandit Dhirendra Krishna Shastri) के खिलाफ आपत्तिजनक वीडियो न हटाने पर गूगल (Google), फेसबुक (Facebook) और एक्स (पूर्व नाम ट्विटर) (X -formerly Twitter) को अवमानना नोटिस (contempt notice) जारी किया है. हाईकोर्ट में एक याचिका दायर करके आरोप लगाया गया है कि अदालत के आदेश के बावजूद धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ पूर्व विधायक आरडी प्रजापति व अन्य द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों को सोशल मीडिया से नहीं हटाया गया।
याचिका दायर करने वाले अधिवक्ता पंकज दुबे ने बताया कि जस्टिस मोहन सिंह की एकल पीठ ने बुधवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, यूट्यूब और एक्स को अवमानना का नोटिस जारी किया है. उनके जिम्मेदार अधिकारियों से जवाब तलब किया है।
भ्रामक वीडियो प्रचारित करने का अरोप
हाईकोर्ट में यह याचिका धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के शिष्य रंजीत सिंह पटेल की ओर से दायर की गई थी. याचिका में आरोप लगाया गया कि बिना जांचे-परखे धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ सोशल मीडिया में भ्रामक वीडियो प्रचारित किए जा रहे हैं. याचिका में दलील दी गई थी कि आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम, छतरपुर के पीठाधीश्वर हैं. उनके प्रति दुर्भावनावश पूर्व विधायक प्रजापति ने इंटरनेट मीडिया में आपत्तिजनक पोस्ट और खबरें प्रकाशित-प्रसारित कराई है।
इस मामले में हाईकोर्ट ने चार दिसंबर को पारित आदेश में तत्काल प्रभाव से आपत्तिजनक टिप्पणियां हटाने के आदेश दिए थे. लेकिन कार्रवाई न होने पर अवमानना याचिका दायर की गई है।
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